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राजस्थान में कोरोना कहर : सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी : नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू, विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति

📅 11 January 2022, 11:05 AM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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राजस्थान में कोरोना कहर :  सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी : नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू, विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति
राजस्थान में कोरोना कहर : सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी : नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू, विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति

जयपुर : राजस्थान में कोरोना संक्रमण के साथ ही नया वेरिएंट ओमिक्रोन का भी कहर बढ़ता जा रहा है. ओमिक्रोन से संक्रमित राज्यों की लिस्ट में तो राजस्थान अब दूसरे नंबर पर आ चुका है. प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत भी कोरोना की चपेट में हैं वहीं गंभीर होते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने कई पाबंदियां भी जारी की है. जिसके तहत नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके. चलिए यहां जानते है कि श्री अशोक गहलोत सरकार ने क्या नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. 

इसके साथ ही बता दें कि सरकार ने सभी पात्र लोगों को 31 जनवरी 2022 तक कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया है.राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को 31 जनवरी 2022 तक पूरी तरह से टीका नहीं लगाया जाता है, तो उन्हें कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में एंट्री नहीं करने दी जाएगी. राज्य सरकार ने आइसोलेशन जोन के आधार पर पर्यटन गतिविधियों, फिल्म शूटिंग की भी अनुमति दी है. शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक तो पहले ही लगाई जा चुकी है वहीं गाइडलाइंस के अन्य सभी प्रावधान 11 जनवरी यानी आज से लागू हो जाएंगे.

  • राजस्थान में ये लगाए गए हैं नए कोविड-19 प्रतिबंध

  • राज्य सरकार ने आदेश दिया कि सभी नगर निगम और नगर निगम क्षेत्रों में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी, इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी.
  • नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र में विवाह समारोह में केवल 50 लोगों को अनुमति है.
  • सभी प्रकार के आयोजनों और प्रदर्शनों में 100 लोग भाग ले सकेंगे. लेकिन नगर निगमों और नगर निगम क्षेत्रों में केवल 50 लोगों को ही जाने की अनुमति है.
  • अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
  • धार्मिक स्थल सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे.
  • 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट और क्लब खुल सकेंगे.
  • 50 से अधिक क्षमता वाले सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स रात आठ बजे तक खुलेंगे.
  • व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति है.
  • सभी पात्र लोगों को 31 जनवरी 2022 तक कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लेना है अनिवार्य
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