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Income Tax Return: तो इन्हे 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर भी नहीं लगेगा जुर्माना!
Paliwalwaniनई दिल्ली. आयकर विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई तक 3.4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है. विभाग की तरफ से आईटीआर फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2022 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. 15 जून, 2022 से शुरू हुई आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया दो दिन (31 जुलाई तक) और चलेगी. हालांकि इनकम टैक्स के एक नियम के तहत 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर भी आपको पेनाल्टी नहीं देनी होगी. आइए जानते हैं क्या है यह नियम?
ई-फाइलिंग से जुड़ी वेबसाइट स्लो हुई!
31 जुलाई के पहले आईटीआर फाइल करने की कोशिश कर रहे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ई-फाइलिंग से जुड़ी वेबसाइट स्लो हो गई है. दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग आयकरदाताओं को जागरूक कर रहा है. विभाग की तरफ से बताया गया कि किसी भी तरह की पेनाल्टी से बचने के लिए समय से आईटीआर फाइल कर दें. लेकिन कुछ मामलों में अंतिम तिथि के बाद भी बिना जुर्माने के आईटीआर फाइल किया जा सकता है.
छूट सीमा से कम आमदनी पर मिलेगी राहत
इनकम टैक्स जानकार बताते हैं आयकर की धारा 234एफ के तहत किसी शख्स की फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल आय (Total Income in FY) मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है तो उस पर देर से आईटीआर फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता. साधारण भाषा में यदि आपकी वित्त वर्ष 2021-22 तक कुल आय
ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं देनी होगी. आपकी तरफ से फाइल किया जाना वाला आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगा.
उम्र और सालाना आय पर छूट
इसी तरह यदि कोई पुरानी टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपये है. वहीं, 60 साल या इससे ज्यादा और 80 साल से कम वालों की तीन लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है. इसी तरह 80 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए बेसिक छूट सीमा 5 लाख है.