जयपुर

राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी : 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, होटल परिसर में शादी समारोह में 40 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति, धार्मिक स्थल खुलेगें

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राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी : 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, होटल परिसर में शादी समारोह में 40 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति, धार्मिक स्थल खुलेगें
राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी : 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, होटल परिसर में शादी समारोह में 40 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति, धार्मिक स्थल खुलेगें

जयपुर. गृह विभाग ने राजस्थान में अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी की. गाइडलाइन के अनुसार, शादी समारोह पर पाबंदी बरकरार रहेगी, धार्मिक स्थल सुबह 5 : 00 से शाम 4 : 00 बजे तक खुलेंगे. 25 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालय में 100 प्रतिशत कार्मिक बुलाए जाएंगे. 25 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी बुलाए जाएंगे. सरकारी कार्यालय सुबह 9 : 30 से शाम  6ः 00 बजे तक खुलेंगे. जिन दुकानों-प्रतिष्ठानों के 60 प्रतिशत कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो. इतने कर्मचारियों के यदि पहली डोज लग चुकी हो तो अतिरिक्त 3 घंटे दुकान खोलने की अनुमति मिलेगी. नई गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थल सुबह पांच बजे से खुलेंगे. दुकान और प्रतिष्ठान शाम को 7 : 00 बजे तक खोल सकेंगे. सरकार ने शादी समारोहों पर पाबंदी जारी रखी है और ये 30 जून 2021 तक बरकरार रहेगी.धार्मिक स्थल सुबह 5 : 00 से शाम 4 : 00 बजे तक ही खुलेंगे. 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज होल्स एवं होटल परिसर में शादी समारोह में अधिकतम 40 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. शहर में सिटी बसों का संचालन प्रात : 5ः00 से शाम 8 : 00 बजे तक हो सकेगा. संपूर्ण प्रदेश में शनिवार 8 : 00 बजे से सोमवार 5 : 00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.

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