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Employees Provident Fund : बिना मोबाइल नंबर लिंक किए नहीं निकाल सकते ईपीएफओ से पैसा

Paliwalwani
Employees Provident Fund : बिना मोबाइल नंबर लिंक किए नहीं निकाल सकते ईपीएफओ से पैसा
Employees Provident Fund : बिना मोबाइल नंबर लिंक किए नहीं निकाल सकते ईपीएफओ से पैसा
  • कर्मचारी भविष्य निधि खाता रिटायरमेंट के लिए बड़ी राशि जुटाकर रखती है. हालांकि आप इस खाते से इमरजेंसी पड़ने पर भी राशि निकाल सकते हैं.
  • इसके लिए यूएएन नंबर और एक रजिस्टर्ड नंबर की आवश्यकता होती है. ओटीपी के माध्यम से ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की अनुमति दी जाती है. वहीं बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के कई काम करने से वंचित रह सकते हैं.
  • EPF UAN में नया मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद ‘For Employees’ सेक्शन पर क्लिक करें.
  • अब मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें. इसके बाद आपको UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें और ओटीपी दर्ज करें.
  • इसके बाद आपको मैनेंज टैब में ‘Contact details’ में जाना होगा, जिसके बाद आपको वेरीफाई और चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और इस नंबर पर आए ओटीपी भरकर स​बमिट करना होगा. इसके बाद आपका नया मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा.
  • अगर पुराना नंबर आपके पास नहीं है तो आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने की आवश्यकता होगी और फिर फारगेट पासवर्ड करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के माध्यम से नंबर लिंक कर सकते हैं.
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