Pan to Aadhar Link : सरकार ने दी बड़ी राहत, पैन से आधार से लिंक करने के लिए इन्हे दी छूट
नई दिल्ली. केंद्र ने 31 मार्च 2023 से पहले आधार कार्ड को स्थायी खाता संख्या पैन कार्ड (PAN Card) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है आयकर विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक अगर 31 मार्च 2023 से पहले आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंक नहीं किए गए तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
IT विभाग ने सार्वजनिक सलाह में कहा, “यह जरूरी है. देर न करें, इसे आज ही लिंक करें! IT अधिनियम के अनुसार, सभी पैनकार्ड धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक किया गया PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.” पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है.
पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक की आवश्यकता किसे नहीं है?
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार यदि आपका स्थायी खाता संख्या (PAN) आपके आधार से लिंक नहीं है, तो यह 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. यदि PAN कार्ड धारक इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो 10-डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर निष्क्रिय हो जाएगा. ध्यान रखें कि सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार चार श्रेणियां हैं जिन्हें पैनकार्ड-आधार कार्ड लिंकिंग शासनादेश से छूट दी गई है.
पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं
पैन कार्ड आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?
पैन कार्ड को आधार कार्ड से सीधा लिंक करें
पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग का स्टेटस चेक कैसे करें
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