बेटी के शादी में आर्थिक मदद करती है राज्य सरकार, जानिए कौन कर सकता है अप्लाई
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: देश में बेटियों की सुरक्षा से लेकर उनकी पढ़ाई-लिखाई और उत्थान के लिए केंद्र से लेकर अलग-अलग राज्यों की सरकारें खूब काम कर रही हैं। केंद्र सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान चला रही है, जिसके चलते बेटियों को कई तरह की सहूलियतें दी जाती हैं। वहीं बेटियों की शादी में पैसों को लेकर जो लोंग चिंता में रहते हैं ,उनकी चिंता दूर करने के लिए देश के एक राज्य की सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ के तहत बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा।
दरअसल, बेटियों की शादी में सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद की यह योजनाकीसरकार की है। बिहार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, इस योजना के तहत लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं, जिसके बाद उनकी शादी में भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य लड़कियों के उत्थान को बढ़ावा देने के साथ ही बिहार की साक्षरता दर को बढ़ाने का भी है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के जरिए क्या है सरकार का लक्ष्य
बिहार सरकार लक्ष्य यह भी कि इस योजना के तहत शादी के दौरान वर पक्ष को दिया जाने वाला दहेज रुके और वधू पक्ष भी दहेज प्रथा को बढ़ावा देने से बचे जिससे राज्य से दहेज प्रथा का दंश भी खत्म हो। इसीलिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार सरकार ने इस योजना लागू कर रखी है, जिसके तहत लड़कियों के विवाह में सरकार द्वारा 5000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए कौन-कौन कर सकता है अप्लाई
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन देने के लिए निम्न डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, लड़की-लड़के की जन्मतिथि, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट, आकार फोटो, दहेज न देने का खुद का सत्यापित घोषणापत्र
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए कैसे करें अप्लाई?
ऐसे में अगर कोई इस पात्रता को पूरा करता है, तो वह बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी के लिए सरकार से आर्थिक मदद ले सकता है।
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