रतलाम/जावरा

जयस नेता कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज

जगदीश राठौर
जयस नेता कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज
जयस नेता कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज

रतलाम : (जगदीश राठौर...) पिछले कुछ वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय रह कर चर्चाओं में आए जयस नेता कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ बलात्कार का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। कमलेश्वर ने 29 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ चार वर्ष तक बलात्कार किया और इसके बाद शादी से इंकार कर दिया। फरियादिया ने न्यायालय के समक्ष बयान भी दर्ज कराए है।

कमलेश्वर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने पीडीत युवती के न्यायालय में कथन भी दर्ज करा दिए है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक दोपहर में कमलेश्वर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद शाम को ही युवती को न्यायालय में लाया गया,जहां उसने दप्रसं की धारा 164 के तहत अपने कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए है। बलात्कार के आरोपी कमलेश्वर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार,29 वर्षीय बलात्कार पीडिता ने पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में लिखित शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर महिला पुलिस थाने पर कमलेश्वर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। अपनी शिकायत में बलात्कार पीडिता ने बताया कि कमलेश्वर ने विगत 5 दिसंबर 2018 से जुलाई 2022 के बीच उसके साथ कई बार शारारिक संबंध स्थापित किए. शादी का वादा करने के बाद वो अपनी बात से मुकार गया.

आरोपी कमलेश्वर युवती को शादी करने का झांसा देता था। इसी दौरान युवती के परिजनों ने युवती की शादी किसी अन्य स्थान पर करने का प्रयास किया। यह जानकारी मिलने पर कमलेश्वर ने युवती के परिजनों के पास अपने रिश्ते की बात चलाई। इस पर युवती के परिजनों ने कमलेश्वर से सगाई करना तय भी किया था,लेकिन इसी बीच कमलेश्वर ने युवती के फोटो वायरल कर दिए। जिससे पीडीता की बदनामी हुई। लेकिन बाद में कमलेश्वर ने पीडीता से विवाह करने से इंकार कर दिया और युवती को जानसे मारने की धमकिया भी दी।

कमलेश्वर द्वारा धोखा दिए जाने से परेशान युवती ने अपने भाईयों के साथ महिला थाने पर पंहुच कर आरोपी कमलेश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कमलेश्वर के खिलाफ बलात्कार की धारा 376,प्रतिष्ठा खराब करने के लिए फर्जी तरीके से फोटो वायरल करने के लिए भादवि की धारा 469,जान से मारने की धमकी देने पर भादवि की धारा 506 और अश्लील गालियां देने पर धारा 294 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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