रतलाम/जावरा
अवयस्क अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड
Jagdish Rathoreरतलाम. न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम योगेंद्र कुमार त्यागी द्वारा पारित निर्णय के अनुसार 08 फरवरी 2022 को अभियुक्त अनिल पिता लक्ष्मण कटारा उम्र 23 साल निवासी ग्राम उदियाखेडी थाना सालमगढ जिला प्रतापगढ राजस्थान को धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1000रू अर्थदंड धारा 366-क भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500रू अर्थदंड तथा धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500रू अर्थदंड से दंडित किया गया. उक्त सभी सजाए साथ- साथ भुगतायी जावेगी.
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रतलाम श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि फरियादी पिता ने गत 14.मार्च 2019 को थाना सैलाना पर उपस्थित होकर गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवायी कि गत 10. मार्च 2019 को उसकी पत्नि व लडका के साथ अभियोक्त्री जिसकी उम्र 17 वर्ष 11 माह है की सगाई करने गांव गए थे. अभियोक्त्री एवं फरियादी की मां घर पर ही थे. जब वह सब सगाई करके शाम को 4 बजे घर पर आए तब उनको अभियोक्त्री घर पर नहीं दिखी तब फरियादी ने अपनी मां से पूछा कि अभियोक्त्री कहां है, तब उसकी मां ने बताया कि मुझे कम दिखाई देता है. एक मोटर सायकल वाला घर पर आया था जो उसे बिठाकर ले गया है. वह उसे नहीं जानती. फरियादी ने अपनी पुत्री अभियोक्त्री की तलाश आस-पास के गावं तथा रिश्तेदारों में की परंतु वह नहीं मिली. फरियादी के भाई के रिश्तेदार का रिश्तेदार का लडका अभियुक्त फरियादी के भाई के घर नोतरे में आया था. जिस पर फरियादी को शंका है कि मेरी पुत्री अभियोक्त्री को वही भगाकर ले गया होगा. उक्त सूचना पर थाना सैलाना द्वारा अपराध क्रं. 62/2019 धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
गत 16 मार्च 2019 को अभियोक्त्री के अंकल व मामा उसे ढूंढते हुए आरोपी अनिल के घर पहुंचे और अभियोक्त्री को अपने साथ लेकर थाना सैलाना पर उपस्थित हुए. जिस पर पुलिस थाना सैलाना द्वारा दस्तयाब कर अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किए गए. अभियोक्त्री ने अपने कथन में बताया कि वर्ष 2019 में केदारेश्वर मेले में ग्राम उदाखेडी राजस्थान का अभियुक्त अनिल कटारा मेला देखने आया था. तब उसकी पहचान अभियुक्त से हो गई थी. तब से वह दोनों फोन से बात करने लगे थे और अभियुक्त उसके अंकल के घर आया था. तब से अभियोक्त्री की अभियुक्त से अच्छी पहचान हो गई थी. गत 10. मार्च 2019 को अभियुक्त अनिल सैलाना आया और उसे फोन लगाकर सैलाना बुलाया तो वह घर से सैलाना गई. वहां से अभियुक्त के साथ बस में बैठकर उसके गांव चली गई. वहां पर अभियोक्त्री और अभियुक्त पति-पत्नी की तरह घर ही रह रहे थे. अभियुक्त अनिल ने अभियोक्त्री की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती खोटा काम (बलात्कार) किया. अभियोक्त्री द्वारा बतायी उक्त घटना पर से थाना सैलाना द्वारा 16 मार्च 2019 को अभियुक्त अनिल कटारा को गिरफ्तार किया गया. प्रकरण में विवेचना के दौरान अभियुक्त अनिल के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(1) भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट इजाफा किया गया.
प्रकरण में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र
न्यायालय के समक्ष धारा 363, 366, 376(1) भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. विशेष न्यायालय द्वारा धारा 363, 366, 376(1) भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप अभियुक्त के विरूद्ध विरचित किया गया. विचारण उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए निर्णय मे अभियुक्त अनिल को दोषसिद्ध किया गया.