इंदौर
पालीवाल समाज इंदौर ने की श्री शुभम व्यास की सदस्यता निरस्त
Anil Bagora
Anil Bagora...✍????
इंदौर. श्री पालीवाल ब्राह्मण पंचायत 44 श्रेणी (रजि.) इंदौर की प्रबंध कार्यकारिणी की सहमति से...दिनांक 9 मार्च 2025 को "एक पत्र'' सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है...,जिसमें श्री पालीवाल ब्राह्मण पंचायत 44 श्रेणी इंदौर ने समाज सदस्य "श्री शुभम पिता इंदरलाल जी व्यास" (ग्राम. मांडका खेड़ा) दुर्गानगर इंदौर को...धारा 8 उपधारा 5 एवं 6 के अनुसार...आज दिनांक 9 मार्च 2025 को "सदस्यता" से...तुरंत प्रभाव से "समाप्त" की जाती है...पत्र पर समाज अध्यक्ष ''श्री भुरालाल जी व्यास" के हस्ताक्षर भी अंकित है...!
प्रश्न यहां है कि अगर किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है, तो...,सबसे पहले ''कारण बताओ...शोकाज नोटिस" जारी करते हुए यह बताना पड़ता है कि...आपके द्वारा यह-यह कृत्य समाजहित में ना होकर...अमार्यदित होकर समाज की ''छबि खराब" करने की श्रेणी में आता है...,क्यों ना आपकी ''सदस्यता निरस्त", की जाए...!
लेकिन सदस्यता निरस्त करने के पहले...समाज की साधारण सभा में भी आम सदस्यों से 'चर्चाकर' उनकी सहमति के बाद ही किसी व्यक्ति की सदस्यता निरस्त की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है... किंतु समाज के सदस्य श्री शुभम व्यास की सदस्यता बिना कारण ही निरस्त की दी गई...वो भी आपसी ''खुन्नस बाजी" के चक्कर में...,क्या समाज को हम...दो भागों में तो नहीं ""बांट ""रहे है...!
इस पर गंभीरता पूर्वक ""प्रबंध कार्यकारिणी"" को पुन : विचार करना चाहिए...क्या सही है और क्या गलत...,! हम मान सकते है कि श्री शुभम व्यास ने तमाम "गलतियां" की होगी...मगर इसका परिणाम यह तो नहीं कि आपसी "विवाद के चक्कर" में पूरी प्रबंध कार्यकारिणी कटघरे में खड़ी हो जाए...और जो विपक्ष के लोग काफी समय से ""खामौश"" बैठे थे, उन्हें "जागाने" का काम कर दिया...!
क्या इतनी जल्दी थी कि श्री शुभम व्यास को कारण बताओं सुचना पत्र के पहले ही समाज की सदस्यता से "बेदखल" कर दिया गया...,ऐसा प्रतित होता है कि हमेशा एक व्यक्ति पूरी प्रबंध कार्यकारिणी के कामकाजों पर ""पानी फेरता"" नजर आ रहा हैं... अगर समय रहते नहीं रोका गया तो...यह भी "सत्य" है कि जब अंहकार "रावण" का नहीं रहा तो 'अत्याचार' करने वालों का भी नहीं रहेगा...!