इंदौर

Indore update : आगामी समय में धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के संबंध में नए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी

Ayush Paliwal
Indore update : आगामी समय में धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के संबंध में नए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी
Indore update : आगामी समय में धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के संबंध में नए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी

इंदौर. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने इंदौर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए आगामी समय में धार्मिक एवं सामाजिक तथा त्योहारों के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में नए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है. दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. 

इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार कहा गया है कि प्रतिमा/ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30x45 फीट नियत किया गया है. झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह (Constricted space) के कारण श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सकें.

झाँकी स्थल पर श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी. मूर्ति/ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा. विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिक 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी. इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा. आदेश में निर्देश दिये गये है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाय ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो.विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है.

कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी. विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा. लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों/पण्डालों/विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु/दर्शकों को फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिचित किया जाना होगा.

● पालीवाल वाणी मीडिया नेटवर्क....✍️

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