इंदौर

indore news : ड्रोन/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर लगाया गया प्रतिबंध

paliwalwani
indore news : ड्रोन/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर लगाया गया प्रतिबंध
indore news : ड्रोन/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर लगाया गया प्रतिबंध

देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल के तीन किलोमीटर क्षेत्र में 

इंदौर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 11 फरवरी को इंदौर आगमन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। पुलिस आयुक्त इन्दौर नगरीय ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आदेश जारी कर विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा श्रेणी एवं संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल, इंदौर के 03 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है एवं उक्त स्थान को रेड जोन/नो फ्लाईंग जोन घोषित किया गया है।

यह आदेश 10 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार भा.द.वि. की धारा 188, अन्य सुसंगत धाराओं एवं अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कमर्शियल फ्लाईटस इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी।

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