इंदौर
कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय पर लगाए महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप : शिवराज जी, लाड़ली बहना कैसे बचेगी?
Paliwalwaniइंदौर :
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, आरएसएस सदस्य जिस्नू बसु और प्रदीप जोशी के खिलाफ रेप के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को गुण-दोष के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आगे विचार करने की अनुमति दी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने आगे आदेश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा पहले दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख यानी 16 नवंबर तक जारी रखी जानी चाहिए।
कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय पर लगाए महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, आरएसएस सदस्य जिस्नू बसु और प्रदीप जोशी के खिलाफ रेप के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को गुण-दोष के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आगे विचार करने की अनुमति दी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने आगे आदेश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा पहले दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख यानी 16 नवंबर तक जारी रखी जानी चाहिए।
लड़कियों के पहनावे को लेकर दिए बयान के बाद विवादों घिरे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (BJP National General Secretary Kailash Vijayvargiya) पर मध्य प्रदेश कांग्रेस (Madhya Pradesh Congress) ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने विजयवर्गीय पर एक महिला से रेप (Rape) करने के आरोप लगाए हैं।
कैलाश विजयवर्गीय पर रेप का केस... सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच जारी रहेगी
दरअसल, एमपी कांग्रेस ने एक खबर की लिंक शेयर करते हुए ऑफिशियल टि्वटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा- कैलाश विजयवर्गीय पर रेप का केस... सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच जारी रहेगी। महिला का आरोप- कैलाश विजयवर्गीय ने अपने फ्लैट में बलात्कार किया और फिर वहां से जाने को मजबूर किया गया। लगगभ 39 बार शारीरिक शोषण किया गया। शिवराज जी, लाड़ली बहना कैसे बचेगी?
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पिंटू जोशी ने आरोप लगाया
हीं युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पिंटू जोशी ने आरोप लगाया है कि विजयवर्गीय एक मामले में बंगाल से फरार है। नामजद रेप के मामले में आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट से बार-बार जाकर रियायत मांगते हैं। कैलाश विजयवर्गीय पहले भी अपनी बदतमीजी के लिए जाने गए हैं। पिंटू जोशी ने कहा कि जो खुद महिला के उत्पीड़न के मामले में नामजद आरोपी हो उस आदमी के मुंह से अगर महिलाओं के सम्मान या महिलाओं को सीख देने की बात की जाती है तो बेईमानी है। जिसके घर में बेटिया ना हो वह कैसे दूसरे की बेटियों का सम्मान करेगा। उनके खुद के दो बेटे हैं। अगर घर में बेटी होती तो उनको पता होता कि बेटी के लिए ही टिप्पणी करना कितना बुरा और पाप माना जाता।
तदनुसार, यह स्पष्ट किया गया, "हालांकि हमारे पहले के आदेश बहुत स्पष्ट हैं और किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी हाईकोर्ट दुविधा में है। फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे पहले के आदेश के अनुसार, विवेकाधिकार उच्च न्यायालय पर छोड़ा जाता है। अग्रिम जमानत की अर्जी पर गुण-दोष के आधार पर अंतिम रूप से विचार करें या पहले दिए गए अंतरिम आदेश के विस्तार पर विचार करें।
न्यायमूर्ति शाह ने इस पर मौखिक रूप से टिप्पणी की
न्यायमूर्ति शाह ने इस पर मौखिक रूप से टिप्पणी की, "उस दिन, हमने स्टे देने से इनकार कर दिया था। हम एफआईआर पर रोक नहीं लगा सकते। आप फिर से आ रहे हैं और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।"
बेंच ने आगे बताया कि निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह के स्थगन आदेश जारी करने की अनुमति नहीं देता। हालांकि, बेंच दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सहमत हो गई और तदनुसार कहा, "हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट द्वारा पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख, यानी 16.11.2021 तक जारी रहेगी।"