इंदौर

शादी के 8 साल बाद पत्नी को हुआ प्‍यार, पति ने तलाक देकर कराई दोनों की शादी

Paliwalwani
शादी के 8 साल बाद पत्नी को हुआ प्‍यार, पति ने तलाक देकर कराई दोनों की शादी
शादी के 8 साल बाद पत्नी को हुआ प्‍यार, पति ने तलाक देकर कराई दोनों की शादी

मध्य प्रदेश |  इंदौर  में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है. शादी के 8 साल बाद अन्य युवक से पत्नी को प्यार हुआ तो प्रेमी-प्रेमिका को मिलवाने के लिए पति ने पत्नी को तलाक दे दिया, ताकि दोनों शादी कर साथ रह सकें. प्रेम के बाद शादी के कई किस्से तो आम हैं, लेकिन शादी के बाद प्रेम और फिर शादी यह विरला मामला इंदौर के विजय नगर का है. विजय नगर में रहने वाले एक दम्पति ने आपसी सहमति से कुटुम्ब न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. दोनों के बीच तलाक हो भी गया है, लेकिन तलाक के पीछे का कारण पत्नी का अन्‍य पुरुष से प्रेम है.

शख्‍स की पत्नी अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती थी. हैरत की बात तो यह है कि दोनों की पांच वर्ष की बेटी भी है. दरअसल, न्यायालय में अधिवक्ता मनोज ने तलाक की अर्जी अपने पक्षकार की ओर से दाखिल की थी. पक्षकार पुरुष ने शादी के 8 वर्ष बाद अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया, ताकि वह उससे शादी कर सके, जिससे वह प्रेम करती है. महिला ने न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष यह स्वीकार भी किया है कि वह किसी और से प्रेम करती है और उससे ही विवाह करना चाहती है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायलय ने तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लिया और कई शर्त भी लगा दी.

 आठ वर्ष पूर्व 2013 में दोनों का विवाह हुआ था. शादी के करीब तीन साल बाद दोनों को एक बेटी हुई. बेटी की उम्र फिलहाल लगभग 5 वर्ष है. दम्पत्ति के बीच पिछले कुछ समय से सबकुछ सामान्य नहीं चल रहा था. महिला को एक युवक से प्रेम हो गया था और वह अपना परिवार छोड़कर उसके साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी. पति के अलावा परिवार के कई सदस्यों और दोस्तों ने उन्‍हें काफी समझने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानीं और खुद को सेपरेट करने पर ही उतारू रहीं. इसके बाद जब पति को एहसास हुआ कि उसका प्रेम अन्य युवक से ज्यादा है, लिहाजा उसने फिर अपनी पत्नी का उसके प्रेमी से विवाह करवाने का फैसला कर लिया. दोनों ने न्यायालय में अधिवक्ता मनोज के मार्फत तलाक की अर्जी दाखिल कर दी.

न्यायालय में विभिन्न चरण में काउंसलिंग कर तलाक न लेने के लिए समझाइश दी गई, लेकिन महिला यहां भी जिद पर ही अड़ी रही. सुनवाई के दौरान पत्नी ने स्वीकारा की वह किसी और से प्रेम करती है. वहीं, महिला के पति ने भी कहा की वह जिसे प्रेम करती है मैं चाहता हूं कि वह उसी से प्रेम विवाह कर ले. इसलिए दोनों का तलाक हो जाना चाहिए. महिला का प्रेमी विवाह उपरान्त उसकी पांच वर्षीय बेटी को भी साथ रखने को राजी है. न्यायालय ने आदेश देते हुए उल्लेख किया है कि महिला तलाक के बाद अपने पूर्व पति पर किसी तरह का अधिकार नहीं रखेगी. किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी. बच्चों को अपने पास रखेगी, बच्ची का पिता चाहे तो तय समय पर आपसी सहमति से मिल सकता है. पति ने भी दहेज में मिली सभी सामान वापस कर दिए.

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