दिल्ली
पटाखों पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाएंगे : सुप्रीम कोर्ट
Paliwalwaniदिल्ली : दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) के स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर से बैन हटाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार 10 अक्टूबर 2022 को कहा कि कोर्ट पटाखों के उपयोग के संबंध में पहले ही विस्तृत आदेश पारित कर चुकी है और पिछले आदेश जारी रहेंगे. हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों पर से प्रतिबंध नहीं हटाएंगे. हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है.
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राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर ये फैसला सुनाया है. मनोज तिवारी ने याचिका दायर कर त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर हमारा आदेश स्पष्ट है. हम पटाखों की अनुमति कैसे दे सकते हैं, भले ही वे ग्रीन पटाखे हों, क्या आपने दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देखा है.
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पराली का भी सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र
न्यायमूर्ति एम आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ''दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता और खराब होगी. जिससे हालात और खराब हो जाएंगे.'' पीठ ने इस याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ टैग करते हुए पराली का जिक्र भी किया और कहा कि ग्रीन पटाखों के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया जाए. अगले कुछ दिन हम सभी के लिए बहुत मुश्किल होंगे.
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1 जनवरी 2023 के लिए बढ़ाया था बैन
दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ही पटाखों पर बैन को 1 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ा दिया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में एक जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी यह प्रतिबंध लागू होता है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रतिबंध कब प्रभावी होंगे। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।