भोपाल

संविदा कर्मचारियों का वेतन तीन हजार रुपये तक बढ़ेगा : 1 अप्रेल से मिलेगा लाभ

Anil Bagora
संविदा कर्मचारियों का वेतन तीन हजार रुपये तक बढ़ेगा : 1 अप्रेल से मिलेगा लाभ
संविदा कर्मचारियों का वेतन तीन हजार रुपये तक बढ़ेगा : 1 अप्रेल से मिलेगा लाभ

salary increase in MP सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को वेतन में हर माह 2535 तक का लाभ दिया गया है.

भोपाल.  मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को वेतन में हर माह 2535 तक का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के लिए सीपीआई CPI इंडेक्स जारी करते हुए यह वेतन वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने जानकारी दी। उन्‍होंने कहा है कि भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया है।

मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा संविदा कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए सीपीआई इंडेक्स जारी कर दिया गया है। इसके कारण कर्मचारियों को 785 से लेकर 2535 रुपए तक का मासिक लाभ होगा। वेतन वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू की गई है। यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। कब और कैसे दिया जाएगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

इस सूचकांक में दर 5.39 प्रतिशत है। प्रदेश में यह दर 3.87 रखी गई है।प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन एक अप्रैल 2024 से 700 रुपये से लेकर तीन हजार रुपये तक बढ़ जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार ने संविदा कर्मचारियों को 3.85 प्रतिशत की वृद्धि दर से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में प्रावधान भी रखा गया है।

संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है। 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति के अंतर्गत जारी किए गए निर्देश अनुसार प्रतिवर्ष एक अप्रैल को संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी।

संविदा कर्मचारी हैं मजदूर नहीं

मध्य प्रदेश संविदा अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर कहते हैं कि भारत सरकार ने 5.39 प्रतिशत का सीपीआई इंडेक्स जारी किया है, यहां भी वही जारी किया जाना था। वहीं नियमित कर्मचारियों के समान 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट भी देना था। मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर कहेंगे कि संविदा कर्मचारी कोई मजदूर नहीं है, जो सीपीआई इंडेक्स दिया जा रहा है।

इसे समाप्त कर पहले की तरह महंगाई भत्ता ही दिया जाए। वह नियमित कर्मचारियों की तरह चयन प्रक्रिया से आया है। उसे नियमित कर्मचारियों के समान वेतन-भत्ते मिलना चाहिए, न कि मजदूरों की भांति। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो 12 महीने से अधिक कार्य कर रहे हैं जिनके कार्य की प्रकृति 12 मासी है, वह संविदा कर्मचारी नहीं हो सकते। उन्हे नियमित कर्मचारी माना जाए।

राज्य सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई 

सीपीआई इंडेक्स के आधार पर संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन में 785 रुपए से लेकर 2535 रुपए तक की वृद्धि की गई है। वेतन में यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इधर मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने राज्य सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है।

 

किसे कितना होगा लाभ

पद लाभ (रुपये में)
भृत्य /चौकीदार 785
वाहन चालक 987
लिपिक 987
डाटा एंट्री ऑपरेटर- 1188
सहायक वार्डन 1,281
मोबाइल स्त्रोत सलाहकार 1,281
लेखापाल 1,281
एमआइएस कार्डिनेटर 1,660
स्टेनोग्राफर 1,425
ड्राफ्ट्समैन 1,660
उपयंत्री 1,660,
बीआरसी 1,670
एपीसी जेंडर 1,670
एपीसीआईडी 1,660
व्याख्याता 1,830,
प्रोग्रामर 2,160
सहायक परियोजना वित्त- 2,160
सहायक यंत्री 2,169
सहायक प्रबंधक 2,535
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