उज्जैन

UJJAIN UPDATE : जिले में 31 मई तक बढ़ा जनता कर्फ्यू

Paliwalwani
UJJAIN UPDATE : जिले में 31 मई तक बढ़ा जनता कर्फ्यू
UJJAIN UPDATE : जिले में 31 मई तक बढ़ा जनता कर्फ्यू

उज्जैन। जिले में 17 मई तक का जनता कर्फ्यू कलेक्टर द्वारा घोषित किया गया था। यह जनता कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्य कारण उज्जैन जिले में संक्रमण का प्रतिशत 15 से 17 होना है। आज दोपहर जिले की क्राइसिस मेनेजमेंट समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जिले में जनता कर्फ्यू 31 मई 2021 सुबह 6 बजे तक रहेगा। किसी भी प्रकार की छूट नही दी जायेगी। सख्ती से इसका पालन कराया जाएगा। जिले की ऑप्टिकल/चश्मे की दुकान सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति भी दी गई है। इस बैठक में कलेक्टर, एसपी के अलावा सांसद अनिल फिरोजिया, मंत्री डॉ. मोहन यादव, विधायक पारस जैन, भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए हैं।

उज्जैनिया : चेन तोड़ने बाहरी लोगों पर लगाई पाबंदी

ग्राम पंचायत उज्जैनिया में गलियां सूनी थी। बाहर एक मकान पर कपड़े का बैनर लटक रहा था। उस पर लिखा था गांव में संपूर्ण लॉकडाउन है। बाहरी व्यक्ति का आना सख्त मना है। पूछने पर पता लगा कि 20 दिन पहले गांव में 25 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। तब पता लगा कि वे बाहरी लोगों के संपर्क में आए थे। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पहला काम यह कि बाहरी रास्ते ही बंद कर दिए। इसका परिणाम भी सामने आने लगा है। अब कोई नए केस नहीं आ रहे हैं। जो थे, वे भी पहले की तुलना में स्वस्थ हो रहे हैं।

जिले में 5 मई के बाद के विवाह कानूनी मान्य नहीं, नहीं होगा पंजीयन

आदेश जारी किए हैं कि पांच मई के बाद किए गए विवाहों के पंजीयन नहीं होंगे। यदि गलती से पंजीयन जारी हो भी गए तो ऐसे पंजीयनों को निरस्त किया जाएगा। इधर एक अनुमान के हिसाब से पांच मई के बाद जिले में 200 से अधिक शादियां हुई होंगी। प्रशासन के इस आदेश का दूसरे शब्दों में मतलब निकाला जाए तो पांच मई के बाद जिन्होंने भी चोरी-छिपे शादी की है, वह कानूनी रूपी से मान्य नहीं होंगी। इस संबंध में कलेक्टर सिंह ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रशासन द्वारा पांच मई से धारा 144 के तहत विवाह पर रोक लगा दी गई थी।

साथ ही पूर्व में दी गई विवाह की सभी अनुमतियों को भी निरस्त कर दिया गया था। बावजूद संज्ञान में आया कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा चुपचाप विवाह आयोजित किए गए हैं। ऐसे सभी विवाह के पंजीयन नही करने के लिए नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है। आदेश में साफ कर दिया गया है कि 5 मई के बाद के विवाह यदि गलती से पंजीकृत हो गए हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
Latest News
Trending News