रतलाम/जावरा

अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

जगदीश राठौर
अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास
अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

जगदीश राठौर M. 9425490641

रतलाम :

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा रवि प्रकाश जैन, जिला रतलाम द्वारा पारित निर्णय के अनुसार  आरोपीगण 1 मजहर पिता नसीमद्दीन, उम्र 27 वर्ष निवासी रावण दरवाजा जावरा 2. वसीम पिता एहमद हुसैन, उम्र 23 वर्ष निवासी मुगलपुरा जावरा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20, 29 में दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक  लाख - एक  लाख /- रूपयें अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया. 

जिला लोक अभियोजन अधिकारी जी.पी.घाटिया द्वारा बताया कि थाना जावरा शहर पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मजहर पिता नसीमुददीन काले रंग के बैग में अवैध मादक पदार्थ चरस अपनी पीठ पर लटकाकर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.43, डी.व्हाय. 5871 से बड़ावदा तरफ से आ रहा है और जो गीता भवन मंदिर के सामने, जावरा वाली सड़क से कस्बे में जायेगा और मादक पदार्थ को किसी तस्कर को देने जाने वाला है. 

मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित गीता भवन मंदिर के पास नाका बंदी की. कुछ समय पश्चात मुखबिर के बतायें अनुसार एक व्यक्ति जिसने स्वेटर एवं काली जींस पहन रखी थी, मोटरसाईकिल से आया और पुलिस को देखकर मोटरसाईकिल को छोड़ कर भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स एवं पंचान की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मजहर पिता नसीमुददीन पठान आयु 22 वर्ष, निवासी रावण दरवाजा जावरा होना बताया. तलाशी लेने पर उसकी पीठ पर लटकाये काले रंग के बैग को खोलकर देखने पर उसके अंदर मादक पदार्थ चरस पाया गया, उक्त थैली सहित वजन कुल 01 किलो 10 ग्राम मादक पदार्थ चरस होना पाया गया. 

उक्त मादक पदार्थ एवं आरोपी से जप्त मोटरसाईकिल को जप्त कर एवं आरोपी मजहर को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे मादक पदार्थ वसीम एवं शाहीद ने दिया था. पुलिस ने आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 900 ग्राम मादक पदार्थ चरस जप्त किया. आरोपी गण के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया. अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. 

विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत पारित निर्णय के अनुसार अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपीगण मजहर पिता नसीमद्दीन जावरा 2. वसीम पिता एहमद हुसैन को दोषसिद्ध किया गया. अभियोजन की ओर से पैरवी गगन श्रीमाल, विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट गगन श्रीमाल जावरा ने की.

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