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KVS Admissions : केवीएस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, एडमिशन फॉर्म भरते समय बिल्कुल न करें यह गलती वरना फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट

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KVS Admissions : केवीएस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, एडमिशन फॉर्म भरते समय बिल्कुल न करें यह गलती वरना फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट
KVS Admissions : केवीएस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, एडमिशन फॉर्म भरते समय बिल्कुल न करें यह गलती वरना फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। माता-पिता और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर आवेदन पत्र भर सकते हैं। यहां कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।

केवीएस चयनित और प्रतीक्षा सूची वाले छात्रों की पहली सूची 20 अप्रैल को जारी करेगा। प्रवेश प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। यदि सीटें खाली रहती हैं तो दूसरी सूची 28 अप्रैल को घोषित की जाएगी। सीटें खाली रहने पर 4 मई तक तीसरी सूची जारी की जाएगी। कक्षा 1 में प्रवेश पाने वाले बच्चे की आयु उस शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च को छह वर्ष होनी चाहिए, जिसमें प्रवेश मांगा गया है। प्रक्रिया 17 अप्रैल को समाप्त होगी।

केवीएस कक्षा 1 में कैसे मिलेगा प्रवेश?

अपने बच्चों के केवीएस कक्षा 1 में प्रवेश के लिए माता-पिता/अभिभावक इन स्टेप को फॉलो करना होगा। इसके लिए उनको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एक फॉर्म खुलकर आएगा, उस पर बच्चे का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि विवरण को भरे। इसके बाद रजिस्टर टैब पर क्लिक करें और फीस का भुगतान करें। अंत में आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें।

केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?

केन्द्रीय विद्यालय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को वरीयता दी जाती है। इसमें विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं या भारत सरकार द्वारा पर भारत में स्थानांतरित होते हैं। विदेशी नागरिकों के बच्चे जो अपने काम या किसी व्यक्तिगत कारणों से भारत में रहते हैं। विदेशी नागरिकों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची में भारतीय नागरिकों के बच्चे नहीं हैं।

केवी में सिंगल गर्ल कोटा क्या है?

यदि शैक्षणिक वर्ष के 30 जून के बाद सीटें खाली हैं, तो क्षेत्र के उपायुक्त के पास 31 जुलाई तक प्रवेश में प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित संख्या तक प्रवेश की अनुमति देने की शक्ति है और इसमें सिंगल गर्ल कोटा का प्रावधान है।

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