गणेशोत्सव और ताजियों के लिए नई गाइडलाइन जारी : नहीं निकलेंगे जुलूस, पंडाल 30 X 45 के ही होंगे, विसर्जन में 10 लोगो की अनुमति, रहेगा नाइट कर्फ्यू
मध्यप्रदेश। गृह विभाग ने गणेशोत्सव और ताजियों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 30 बाय 45 फीट के पंडाल ही बनाए जा सकेंगे, लेकिन ऐसी जगह बनाने की अनुमति नहीं रहेगी, जहां कम जगह या सड़क संकरी हो। गणेश मूर्ति और ताजियों (चेहल्लुम) के विसर्जन में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा, नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
प्रदेश के कलेक्टरों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने आदेश जारी किए हैं।
पुराने प्रतिबंध भी जारी रहेंगे
उल्लंघन होने पर कलेक्टर करेंगे कार्रवाई
गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही जुलूस, पंडाल आदि के संबंध में अलग से परमिशन देंगे।
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