मध्य प्रदेश

प्रदेश में महँगी हुई बिजली : 1.65% ज्यादा आएगा बिजली बिल, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें घोषित

Paliwalwani
प्रदेश में महँगी हुई बिजली : 1.65% ज्यादा आएगा बिजली बिल, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें घोषित
प्रदेश में महँगी हुई बिजली : 1.65% ज्यादा आएगा बिजली बिल, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें घोषित

भोपाल। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ मंगलवार को जारी कर दिया है। इसमें औसत वृद्धि 1.65 फीसदी की गई है। हर स्लैब के उपभोक्ताओं के लिए बिजली 6 प्रति प्रति यूनिट बढ़ाई गई है। यानी उपभोक्ताओं को 6 रुपए से लेकर 38 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। इसके अलावा नियत प्रभार भी बढ़ा दिया गया है। नए टैरिफ में 9 से 12 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग से देना होगा। उच्च दाब उपभोक्ताओं का टैरिफ भी बढ़ाया गया है। चुनावी साल में इसे मामूली वृद्धि माना जा रहा है।

नई दरें अप्रैल से लागू होगी

इससे पहले मप्र पॉवर मैनेजमेंट सहित अन्य बिजली कंपनियों ने 1,537 करोड़ के घाटे की भरपाई की भरपाई के लिए बिजली के भाव 3.20 प्रतिशत बढ़ाने की आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने जनसुनवाई में दावे आपत्तियों के बाद 795 करोड़ का घाटा ही मान्य करते हुए बिजली दरों में मामूली वृद्धि की अनुमति दी है।

ये भी निर्णय हुए

  • घरेलू उपभोक्ताओं (एलवी-1) के लिए न्यूनतम शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।
  • निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-2 ) और निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-4) के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
  • उपभोक्ताओं को कोई भी मीटरिंग चार्जेस नहीं देना होगा।
  • निम्न दाब और उच्च दाब उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की दर को कार्यशील पूंजी पर 'जाने वाली वार्षिक ब्याज दरों से जोड़ा गया है।
  • प्रदेश में मेट्रो रेल के संचालन की सुविधा के लिए पृथक दर श्रेणी-मेट्रो रेल (एचवी- 9) बनाई गई है।
  • ई- व्हीकल/ ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन (एलवी-6/एचवी-8) की विद्युत दरों में से स्थायी प्रभार समाप्त कर दिए गए हैं।
  • ऊर्जा के लिए बैंकिंग की सुविधा प्रदान किए जाने के लिए व्यस्ततम भार अवधि (पीक पीरियड) को (टाइम आफ डे) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।
  • यह यथावत रहेगा
  • घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें विद्युत वितरण भुगतान ऑनलाइन किए जाने पर 0.5 प्रतिशत की छूट बिना किसी अधिकतम सीमा के उपलब्ध होगी।
  • नवीन एवं विद्यमान उच्च दाब/अति उच्च दाब संयोजन, विद्यमान निम्नदाब औद्योगिक/ गैर घरेलू श्रेणी से तत्संबंधित उच्च दाब श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ताओं, कैप्टिव पॉवर संयंत्र उपभोक्ताओं और खुली पहुंच उपभोक्ताओं को प्रयोज्य छूट/ प्रोत्साहन दर टैरिफ आदेश में दर्शाए अनुसार उपलब्ध होगी।
  • पूर्व भुगतान (प्रीपेड ) मीटरिंग, अग्रिम देयक भुगतान, त्वरित देयक भुगतानों, ऑनलाइन भुगतान, भार कारक (लोड फेक्टर), ऊर्जा कारक (पॉवर फैक्टर) और टाइम ऑफ डे पर छूट/प्रोत्साहन दर टैरिफ आदेश में दर्शाए अनुसार उपलब्ध होगी।
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