इंदौर

इंदौर जिले के प्रमुख पिकनिक स्पाट, निस्तार के घाटों तथा नदियों में आवागमन प्रतिबंधित : आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः बंद

sunil paliwal-Anil paliwal
इंदौर जिले के प्रमुख पिकनिक स्पाट, निस्तार के घाटों तथा नदियों में आवागमन प्रतिबंधित : आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः बंद
इंदौर जिले के प्रमुख पिकनिक स्पाट, निस्तार के घाटों तथा नदियों में आवागमन प्रतिबंधित : आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः बंद

चोरल, पातालपानी, सीतलामाता फाल, मेहंदीकुण्ड, तिन्छा फाल, कजलीगढ, वाचू पाइंट, जानापाव कुटी, कालाकुण्ड आदि स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः बंद : धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी  

इंदौर : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा जिला स्तर पर आगामी 15 दिवस में इंदौर जिले में भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई हैं. इस संबंध मे संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा आज ली गई, वर्चुअल समीक्षा बैठक में अतिवृष्टि एवं बाढ की स्थिति को देखते हुए आमजन के जीवन की सुरक्षा के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर एहतियात के तौर पर तत्काल रूप से महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन तथा अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पाट पूर्णतः बंद करने के आदेश दिये गये हैं. 

इस संबंध में डॉ अम्बेडकर नगर महू के एसडीएम श्री अक्षत जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं. यह आदेश महू क्षेत्र के थाना महू, किशनगंज, बडगोंदा, मानपुर, सिमरोल की सीमा में लागू रहेंगें. जारी आदेशानुसार सभी पर्यटन स्थल एवं पिकनिक स्पॉट जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरल डेम, पातालपानी, सीतलामाता फाल, मेहंदीकुण्ड, तिन्छा फाल, कजलीगढ, वाचू पाइंट, जानापाव कुटी, कालाकुण्ड आदि स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः बंद की गई हैं. 

इसी तरह समस्त तालाबों एवं नदियों में मछुआरों का आवागमन एवं मछली पालन एवं उन्हें पकडने संबंधी गतिविधियां भी आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी. सभी निस्तार घाटों पर संचालित होने वाली गतिविधियाँ भी आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः बंद की गई हैं. 

यह आदेश दिनांक 16 अगस्त 2022 से लेकर आगामी 15 दिवस अथवा अन्य आदेश होने तक जो पूर्व में हो तक प्रभावशील रहेंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कर्रवाई की जायेगी.

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