इंदौर
नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान निगम अधिकारी व कर्मचारी को लेनी होगी अवकाश हेतु सक्षम स्वीकृति
Paliwalwaniइंदौर : आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के दौरान लागू आदर्श आचरण संहिता के दौरान समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारी जिला निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन है, इसको दृष्टिगत रखते हुए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचन अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश लाभ बिना सक्षम स्वीकृति के प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
चूंकि निर्वाचन राष्ट्रीय महत्व का कार्य है इसको दृष्टिगत रखते हुए द्वारा समस्त विभाग प्रमुख, झोनल अधिकारियों को निर्देशित करते हुए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अपरिहार्य स्थिति में अधिकतम दो दिवस के अवकाश की सक्षम स्वीकृति अपर आयुक्त (स्थापना) के माध्यम से ही प्राप्त जाने के आदेश पारित की है। तदनुसार अवकाश लाभ लिया जावें किन्तु उक्त अवधि से अधिक के अवकाश एवं मुख्यालय छोडने के प्रकरण में जिला निर्वाचन कार्यालय की सक्षम स्वीकृति आवश्यक होगी।
उल्लेखानुसार ही प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के अवकाश की सक्षम स्वीकृति अपर आयुक्त (स्थापना) के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना होगी तथा जिला निर्वाचन कार्यालय की सक्षम स्वीकृति उपरांत ही वर्णित श्रेणी के अधिकारियों द्वारा अवकाश लाभ प्राप्त किया जा सकेंगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन की पूर्णता तक किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति किसी भी प्रकार का अवकाश लाभ नहीं लिया जावेंगा।