दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात, केंद्र से मांगा प्लान
paliwalwani.comनई दिल्ली, 22 अप्रैल : देश कोरोना की दूसरी लहर का विकट रूप से सामना कर रहा है. गत बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3.14 लाख नए मामले सामने आए, एक दिन में कोरोना के मामलों की सर्वाधिक संख्या है, इस दौरान 2,104 लोगों की मौत हो गई. देश में कोरोना के बेकाबू होते हालातों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं और टीकाकरण की विधि पर राष्ट्रीय योजना को देखना चाहता है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा, हम इन मामलों पर देश की राष्ट्रीय योजना को देखना चाहते हैं. इस मामले पर 23 अप्रैल 2021 यानि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कठिन समय में कोरोना से संबंधित मामले में दखल दिया है जब देश के 6 विभिन्न-2 हाईकोर्ट अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और एंटीवायरल दवा रेमेडीसविर की आपूर्ति के संकट को लेकर सुनवाई कर रहे हैं. चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा, हम ऑक्सीजन की सप्लाई, आवश्यक दवाओं की सप्लाई, टीकाकरण के तौर तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही राज्यों में तालाबंदी की घोषणा की शक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं. वहीं, देश के 6 हाई कोर्टों में कोरोना के मामलों को लेकर चल रही सुनवाई को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा, मौजूदा समय में 6 हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही है. इसमें दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता और इलाहाबाद हाई कोर्ट शामिल हैं. मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने कहा कि वर्तमान स्थिति राष्ट्रीय आपातकाल की तरह है. तीन दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट राज्य सरकार और शहर के विभिन्न अस्पतालों से ऑक्सीजन और अन्य संसाधनों के लिए आपातकालीन अनुरोधों पर सुनवाई कर रहा है. पछली रात दिल्ली की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन मैक्स हॉस्पिटल को ऑक्सीन टैंकर मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दो आपातकालीन सुनवाइयां खत्म कीं. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार से कहा कि कैसे आप ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते. आप मजे ले रहे हैं और लोग मर रहे हैं. गौरतलब है कि देश में गुरुवार को कोरोना के 3,14,835 नए मामले सामने आए थे.