दिल्ली
invalid marriages से पैदा हुआ बच्चा कर सकता है, माता-पिता की संपत्ति पर दावा : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Paliwalwani- नई दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चे हिंदू कानूनों के तहत अपने माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं। यह फैसला 2011 से लंबित एक याचिका पर आया, जिसमें कानूनी मुद्दा था कि क्या गैर-वैवाहिक बच्चे अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं या हिंदू अविभाजित परिवार से संबंधित संपत्तियों पर सहदायिक अधिकार रखते हैं।
पिछले महीने, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर कई वकीलों की दलीलें सुनीं। शीर्ष अदालत ने इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) के तहत ऐसे बच्चों का हिस्सा केवल उनके माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति तक ही सीमित है। 31 मार्च, 2011 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इन सवालों को बड़ी बेंच को भेज दिया था।
फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा, ''एक बार संपत्ति में मृतक का हिस्सा, जो उसे आवंटित किया गया होता, यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले विभाजन हुआ होता, तो उसके उत्तराधिकारियों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, का पता लगाया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत वैधता के साथ, वे संपत्ति में अपने हिस्से के हकदार होंगे जो कि काल्पनिक विभाजन पर मृतक को आवंटित किया गया होता, यदि ऐसा हुआ होता।
2011 में, अदालत ने कहा था कि प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि "अमान्य या अमान्य विवाह" का बच्चा केवल अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है और कोई नहीं। नवगठित पीठ शीर्ष अदालत के पहले के निष्कर्षों से असहमत थी कि ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता की पैतृक संपत्तियों में कोई अधिकार नहीं होगा। उन्होंने कहा, “हमारे समाज सहित हर समाज में वैधता के बदलते सामाजिक मानदंडों के साथ, जो अतीत में नाजायज था वह आज वैध हो सकता है। वैधता की अवधारणा सामाजिक सहमति से उत्पन्न होती है, जिसे आकार देने में विभिन्न सामाजिक समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं... बदलते समाज में कानून स्थिर नहीं रह सकता।
हिंदू कानून के अनुसार, शून्य विवाह में, पार्टियों के पास पति और पत्नी की स्थिति नहीं होती है। कानून के अनुसार, शून्यकरणीय विवाह में पति और पत्नी को दर्जा प्राप्त है। शून्य विवाह में, विवाह को रद्द करने के लिए शून्यता की किसी डिक्री की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि शून्यकरणीय विवाह में शून्यता की डिक्री की आवश्यकता होती है।