Friday, 11 July 2025

इंदौर

इंदौर में वैध कॉलोनी मानवता नगर एवं सर्वसंपन्न नगर को नगर निगम ने 35 साल बाद किया अवैध घोषित

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इंदौर में वैध कॉलोनी मानवता नगर एवं सर्वसंपन्न नगर को नगर निगम ने 35 साल बाद किया अवैध घोषित
इंदौर में वैध कॉलोनी मानवता नगर एवं सर्वसंपन्न नगर को नगर निगम ने 35 साल बाद किया अवैध घोषित

इंदौर. कांग्रेस नेता श्री राकेश यादव ने पालीवाल वाणी को जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर में अवैध कॉलोनी मानवता नगर एवं सर्वसंपन्न नगर को 35 साल बाद अवैध घोषित करना न्याय संगत नहीं हैं.

कॉलोनीनाइजर की अफ़रातफ़री की सज़ा रहवासियों को ना दी जाएं. महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव एंव मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव मानवता नगर एवं सर्वसंपन्न नगर के मामले को संज्ञान लीजिए और रहवासियों के साथ न्याय कीजिए. 35 साल बाद अवैध घोषित निगम की नींद क्यों खुली और कॉलोनीनाइजर की सजा रहवासियों  को क्यों दी जा रही हैं.

अब भी समय है, कहीं देर ना हो जाएं. ऐसा ना हो कि कालोनीनाइजर शहर छोड़ कर कहीं गायब हो जाएं और रहवासियों दर-दर ठोंकरें खाते रहें. मानवता नगर एवं सर्वसंपन्न नगर में इतने सालों से चल  रही विसंगतियों के जिम्मेदारों पर भी कठोर कार्यवाही की जाएं और निगम 35 साल के बाद क्यों जागा. इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनकी सम्पति कुर्क कर रहवासियों के साथ न्याय किया जाएं

मानवता नगर और सर्व संपन्न नगर कॉलोनी अवैध घोषित

नगर निगम ने बिचोली हप्सी क्षेत्र में स्थित मानवता नगर और सर्वसंपन्न नगर दोनों कॉलोनीयों को अवैध घोषित कर दिया है. नगर निगम के कॉलोनी सेल विभाग के अपर आयुक्त मनोज पाठक ने बताया कि दोनों कॉलोनीयों में मौके पर वर्तमान में स्थित कालोनी के विकास कार्य में भिन्नता और अनियमितता जैसे स्वीकृत लेआउट से अधिक क्षेत्र पर कॉलोनी निर्माण, लेआउट में दर्शित भूखंडों के अतिरिक्त भूखंडों का विक्रय, उद्यान हेतु आरक्षित भूमि का क्षेत्रफल कम होना, स्कूल एवं इनफॉरमल सेक्टर हेतु आरक्षित भूमि पर भूखंडों का विक्रय, होने से दोनों कॉलोनीयों को अवैध घोषित किया गया है.

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