भोपाल
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पात्रता व लाभ
Paliwalwani
भोपाल : योजना के माध्यम से राज्य के भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्लॉट की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना को शुरू किया गया है। जिसके तहत राज्य के निर्धन परिवारों को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क भू-खंड प्रदान किए जाएँगे, इसके लिए Awasiya Bhu Adhikar Yojana क लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को पहले SAARA पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केन्द्र अथवा राज्य की आवासीय याजनाओं का हितग्रहियों को आवास भू-खण्ड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। अत: राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ‘आबादी क्षेत्र’ की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” प्रारम्भ की जा रही है।
CM Residential Land Rights Scheme पात्रता
- आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
- आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
- आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
- आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नही है।
- आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नही है।
- आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।
CM Residential Land Rights Scheme प्रक्रिया
- आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
- प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तीयां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।
- तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
- तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
CM Residential Land Rights Scheme के लाभ एवं विशेषताएँ
- एमपी आवास योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन परिवारों को भू-खंड की सुविधा मुहैया करवा रही है, जिनके पास अपने घर या भू-खंड नहीं हैं।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली आवासीय सुविधा के लिए प्लॉट की सुविधा निःशुल्क होगी।
- एमपी आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक सारा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आबादी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थी परिवारों को प्लॉट की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन परिवार प्रतिष्ठापूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे।
- योजना के तहत मिलने वाले आवासीय भू-खंड का आकार 60 वर्गमीटर होगा।
- इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्लाट पर भवन निर्माण के लिए लाभार्थियों को बैंक से ऋण की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।
- इस योजना के अंतर्गत सभी परिवारों की ग्राम वार सूची प्रकाशित की जाएगी, जिससे संबंधित ग्रामवासियों से सुझाव या आपत्ति आमंत्रित किए जा सकेंगे।
- जो लाभार्थी भवन निर्माण के लिए बैंकों से ऋण नहीं लेना चाहते वह पीएम आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- भू-अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दिए गए प्लॉट पर किसी तरह के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
- योजना के तहत सभी आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनिटरिंग राजयसभा अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले भू-खंड पर भू-स्वामी अधिकार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से प्राप्त होगा।
CM Residential Land Rights Scheme की भूमि आवंटन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत भू-खंड का लाभ प्राप्त करने वाले नागरिको को आवेदनों को सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी के माध्यम से परीक्षण करके तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा। जिसके बाद पात्र और अपात्र लाभार्थियों को लिस्ट तैयार की जाएगी, योजना के 10 दिनों के अंदर ग्रामवासियों द्वारा आपत्तियों और सुझाव प्रदान करने के लिए सूची को प्रकाशित किया जाएगा। जिसके सूचना नागरिकों तक चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि द्वारा पहुँचाई जाएगी। इसके बाद आपत्तियों और सुझाव के परिक्षण होने के बाद तहसीलदार द्वारा सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करके संबंधित ग्रामसभा में प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार परीक्षण करते पात्र नागरिकों को प्लॉट आवंटन के लिए आदेश जारी किए जाएँगे, जिसके लिए आवेदकों को किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
Chief Minister’s Residential Land Rights Scheme का उद्देश्य – Objective
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जीवन यापन के लिए मुलभूत आवश्यक्ताओं में से एक खुद के आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए निःशुल्क भू-खंड की सुविधा प्रदान करना है। इससे राज्य के ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण उन्हें बेहद ही कठिनाइयों में अपना जीवन यापन करना पड़ता है, वह भी बिना किसी आर्थिक समस्या के निःशुल्क अपने ही क्षेत्र में सरकार द्वारा दिए जा रहे प्लॉट की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही प्लॉट मिलने के बाद पीएम आवास योजना या बैंकों के माध्यम से भी उन्हें भवन निर्माण के लिए ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इससे गरीब परिवार भी बिना इसी समस्या के प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन कर सकेंगे और इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा।
एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की पात्रता – Eligibility
- योजना में आवेदन के लिए नागरिकों को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है, जिसे पूरा करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा, जिसके पात्रता निम्नानुसार है।
- योजना में अंतर्गत मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदन के पात्र माने जाएँगे।
- राज्य के वह निर्धन व भूमिहीन परिवार जिनके पास ना ही अपना घर है और ना ही भू-खंड वह सभी योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
- आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत वह परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, वह योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- राज्य के उन्ही नागरिकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जिनके द्वारा योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई हो।
- आवेदन की प्रकारिया नागरिकों को सारा पोर्टल पर पूरी करनी होगी।
- योजना में राज्य के केवल वही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार आवेदन के पात्र माने जाएँगे, जिनके पास अपना कोई आवासीय भू-खंड मौजूद ना हो।
- योजना में ऐसे परिवार जिनके सदस्य सरकारी नौकरी में सेवारत हैं वह आयकरदाता है वह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- आवेदक नागरिक का नाम उसी ग्राम पंचायत लिस्ट में होना चाहिए जहाँ वह प्लॉट चाहते हैं।
- राज्य के वह परिवार जो सार्वजनिक वित्तरण प्राणाली के तहत राशन की खरीद नहीं कर सकते या जो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है वह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- अन्य राज्य के नागरिक योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- आवासीय भू-अधिकार योजना के आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है:-
- आवेदक का आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ