आमेट
Amet news : बजरी माफिया का मुख्य सरगना एवं सहयोगी अवैध धारदार चाकू के साथ गिरफतार
M. Ajnabee, Kishan paliwalआमेट :
आमेट : स्थानीय पुलिस ने गश्त के दौरान घोसुंडी के समिप नदी में अवैध रूप से बजरी भरते ट्रेक्टरों को पकड़ने के दौरान बजरी माफिया का मुख्य सरगना एवं उसके सहयोगी को अवैध धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से 27 हजार 500 रू तथा फांच्र्यनर व इको गाड़ी ज़ब्त की है.
थाना प्रभारी सुरेन्द्र सिंह शक्तावत ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार गठित टीम को गश्त के दौरान घोसुण्डी की तरफ नदी में अवैध बजरी भरते हुए तीन ट्रैक्टर नजर आये, जो जाप्ता पुलिस को देख ट्रैक्टरो को खाली कर भगाकर ले गये. इसी दौरान राजपुरा गांव से आगे आगरिया मोड के पास पर एक सफेद रंग की फोरचुनर गाडी आरजे 19 युसी 3260 सदिग्ध अवस्था मे खडी मिली. जिसकी ड्राईवर सीट पर एक आदमी बैठा मिला.
जिसको सदिग्ध अवस्था में गाडी खडी कर बैठने का कारण पूछा तो आवेश में आकर कहने लगा कि मेरा नाम नारायण लाल पिता भोलीराम जाति माली उम्र 36 साल निवासी भील मगरा घोसुण्डी पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द है. तुम कोन होते हो पुछने वाले. मै भील मगरा का बजरी किंग हूँ तथा अनर्गल बाते करने लगा व आवेश में होकर एक दम गाडी की बीच की फाटक खोलने लपका व ड्राईवर सीट के पिछे से कुछ हथियार निकालने की कोशिश कर रहा था. जिसको पकड़ कर गाडी की तलाशी ली तो डाईवर सीट के पिछे जैब में एक रामपुरी चाकू मिला अवैध चाकू के सम्बन्ध में पुछा तो कुछ नही बताया.
रामपुरी लोहे का चाकू के कोई वैध कागजात या लाईसेन्स के नही होने से अभियुक्त नारायण लाल माली को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का जुर्म पाया जाने पर नारायणलाल माली को गिरफतार किया गया. नारायण लाल की जामा तलाशी ली गई, तो कुल राशि 27,500/-रूपये, एक मोबाईल फोन स्कीच टच, गाड़ी में एक लकड़ी की स्टीक एवं कार नम्बर आरजे 19 युसी 3260 जप्त किया गया.
इसी दौरान एक कार ईको नम्बर आरजे 27 सीई 7952 को चालक चलाकर लाया व आते ही जाप्ता पुलिस से आवेश आकोश में होकर धमकिया देने लगा. मौके पर संज्ञेय अपराध कारित करने से उसका नाम पत्ता पूछा तो उसने अपना नाम प्रकाश पिता गेहरी लाल जाति माली उम्र 30 साल निवासी भील मगरा घोसुण्डी पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द का रहने वाला बताया. जिसको समझाईश की गई. नहीं मानने पर शान्ति भंग करने के अपराध में गिरफतारी एवं कार ईको के कोई कागजात नही होने से धारा 207 एमपी एक्ट में डिटेन कि गई. अभियुक्त नारायणलाल माली के खिलाफ प्रकरण धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अभियुक्त से पुछताछ जारी है.
अभियुक्त के कब्जे से कुल 27हजार 500 रूपये, एक फॉर्च्यूनर गाडी व ईको गाडी जप्त
● M. Ajnabee, Kishan paliwal