सवाई माधोपुर

पत्रकार से अवैध वसूली के मामले में टोल कंपनी पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना

M. Ajnabee-Kishan Paliwal
पत्रकार से अवैध वसूली के मामले में टोल कंपनी पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना
पत्रकार से अवैध वसूली के मामले में टोल कंपनी पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना

हिण्डौन सिटी। (सीताराम  गर्ग-मदन मोहन गर्ग...) टोल मुक्त वाहनों की सूची में शामिल होने के बावजूद राजस्थान सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकारों से टोल राशि की अवैध वसूली करने के मामले में राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के भरतपुर स्थित परियोजना निदेशक ने टोल संचालन कर रही कंपनी पर 25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। वरिष्ठ पत्रकार श्री चन्द्रकेतु बेनीवाल ने करौली के जिला कलेक्टर श्री सिद्धार्थ सिहाग को भेजी शिकायत में लिखा था कि 21 अक्टूबर 2020 को भरतपुर जाते वक्त धंधावली स्थित टोल बूथ के कार्मिकों ने उनसे अधिस्वीकृत पत्रकार की आईडी दिखाने के बावजूद 65 रुपए की टोल राशि अवैध रूप से वसूल कर ली। श्री चंद्रकेतु बेनीवाल द्वारा टोल मुक्त वाहनों की सूची का बोर्ड नहीं लगाने के बारे में जब कार्मिकों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ अभद्रता की। श्री बेनीवाल की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के भरतपुर स्थित परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर उक्त मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आरएसआरडीसी के परियोजना निदेशक श्री शिवस्वरूप मीणा ने गुरुवार को भरतपुर-बयाना-गंगापुर-भाड़ौती हाईवे पर सूरौठ टोल बूथ की संचालक फर्म मैसर्स गणेश गड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्मिकों की कारगुजारी को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए कंपनी पर 25 हजार रुपए की शास्ती आरोपित की है। निगम के परियोजना निदेशक ने इस जुर्माना राशि को सात दिवस के भीतर कार्यालय में जमा नहीं कराने की स्थिति में कंपनी की जमा प्रतिभूति राशि में से काटने की चेतावनी देते हुए भविष्य में टोल कार्मिकों को पथकर वसूली के दौरान सदव्यवहार के लिए भी पाबंद करने के लिए कम्पनी को कड़े निर्देश दिए हैं।

पालीवाल वाणी ब्यूरों-M. Ajnabee-Kishan Paliwal...✍️

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