राजस्थान
1 अप्रैल से बदल जाएंगे वाहन चालकों के लिए ये नियम… जानिए कितने फायदे और नुकसान उठाने पड़ सकते है आपको
PushplataNew Traffic Rules 2024: वाहनों को लेकर देशभर की सरकारें नियम बनाती है व बदलती रहती है। केंद्र सरकार के अपने नियम होते है और राज्य सरकारों के अपने नियम। कुछ नियम दोनों के कॉमन भी होते है। विभिन्न राज्यों की सरकारें अब राज्य के वाहन मालिकों/चालको की सुविधा के लिए नए नियम बनाकर लागू करती रहती है। पुराने नियमों में नए नियम जोड़े भी जा सकते हैं व संसोधित भी किए जाते हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार के जोधपुर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एक नए नियम बनाकर पुराने नियम निरस्त कर दिए हैं। पर राजस्थान सरकार जिन नियमों में सुविधानुसार बदलाव करने जा रही है,ऐसे नियम डिजिलॉकर की शुरुआत से पहले भी लागू हैं।
ये हैं नए नियम |
राजस्थान में लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार अब वाहन मालिकों,चालकों को अपने वाहन के साथ में ड्राविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं होगी। अब वाहन मालिक/चालक अपने मोबाइल में लिंक के माध्यम से या डिजिलॉकर पर इन दस्तावेजों को रख सकेंगे। ट्रेफिक पुलिस के मांगने पर मोबाइल के माध्यम से ही दिखा सकेंगे। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी।
ई-डीएल व ई-रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा शुरू होगी
परिवहन विभाग की इसी नई व्यवस्था के साथ जोधपुर परिवहन विभाग 1 अप्रैल से ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सुविधा भी शुरू कर रहा है। पहले जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बड़ी-बड़ी लाइन लगानी पड़ती थी,अब इससे छुटकारा मिल जाएगा।ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू होने से आम लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगी।
क्यूआर कोड से होगी पहचान
राजस्थान में अब ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड भी अंकित होगा,जिससे पहचान की जाएगी। इसको स्कैन कर वाहन पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। इस क्यूआर कोड को मोबाइल से भी स्कैन किया जा सकेगा। ई- प्रमाण पत्र बनने के बाद किसी को भी स्मार्ट कार्ड भी नहीं बनवाना पड़ेगा।