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महिलाओं को दिल वाली इमोजी भेजने पर होगी दो साल की जेल!

Paliwalwani
महिलाओं को दिल वाली इमोजी भेजने पर होगी दो साल की जेल!
महिलाओं को दिल वाली इमोजी भेजने पर होगी दो साल की जेल!

सोशल मीडिया. सोशल मीडिया के जमाने में लोग एक दूसरे से बात करते वक्त अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए इमोजी का सहारा लेते हैं. कुछ लोग मुस्कुराने तो कुछ दुखी होने की इमोजी भेजकर सामने वाले को बताते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो प्यार या स्नेह जताने के लिए हार्ट यानी दिल वाली इमोजी सेंड कर देते हैं. लेकिन अब ऐसा करना अपराध की कैटेगरी में आ सकता है और इसके लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. 

दरअसल, खाड़ी के दो इस्लामिक मुल्कों कुवैत और सऊदी अरब में अब किसी महिला को हार्ट इमोजी भेजना मुश्किल में डाल सकता है. दोनों मुल्कों के अधिकारियों का कहना है कि जो लोग महिलाओं को हार्ट इमोजी भेजते हैं, उन्हें अब दो साल तक जेल की सजा हो सकती है. गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप पर महिला या लड़की को दिल वाली इमोजी भेजना अपराध माना जाएगा. इसे अय्याशी के लिए उकसाने के तौर पर देखा जाएगा.

क्या है सजा का प्रावधान?

कुवैत के वकील हाया अल सालाही ने कहा है कि जो लोग इस कानून को तोड़ेंगे और दोषी पाए जाएंगे, उन्हें दो साल जेल की हवा खानी होगी. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर 2000 कुवैती दिनार (5.38 लाख रुपये) का जुर्माना भी लगेगा. ये तो बात हुई कुवैत की, अब जरा सऊदी अरब की बात करते हैं. 

सऊदी अरब में अगर किसी को हार्ट इमोजी सेंड करते पकड़ा जाता है, तो उसे दो से पांच साल की जेल हो सकती है. इसके अलावा दोषी व्यक्ति को 1 लाख सऊदी रियाल (22 लाख रुपये) का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. हालांकि, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये नियम सिर्फ कुवैत और सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए ही है.

हार्ट इमोजी भेजना उत्पीड़न

सऊदी साइबरक्राइम एक्सपर्ट्स ने कहा है कि व्हाट्सएप पर किसी भी लड़की या महिला को हार्ट इमोजी भेजना उत्पीड़न माना जाएगा. सऊदी के एंटी-फ्रॉड एसोसिएशन के सदस्य अल मोताज कुटबी ने कहा, अगर पीड़िता ऑनलाइन बातचीत के दौरान इस्तेमाल किए गए इमोजी या तस्वीरों को लेकर मुकदमा दायर करती है, तो उन्हें भेजने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है. सऊदी अरब में अगर कोई बार-बार ये अपराध करता है, तो सजा पांच साल जबकि जुर्माना 66 लाख रुपये तक बढ़ सकता है. 

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