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Sandeshkhali Case : संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दिया झटका

paliwalwani
Sandeshkhali Case : संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दिया झटका
Sandeshkhali Case : संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दिया झटका

Sandeshkhali Case : 

Sandeshkhali Case : 5 मार्च 2024 को एक आदेश में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक स्वतंत्र सीबीआई जांच का आदेश दिया था और पश्चिम बंगाल पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड आरोपी शेख शाहजहां को उसी दिन सीआईडी की हिरासत से सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें संदेशखाली में ईडी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टीमों पर हमले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश दिया गया था. 

हालांकि, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले में राज्य सरकार और राज्य पुलिस के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया. पीठ ने कहा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने कहा कि प्रतिवादी (केंद्रीय एजेंसी) को उन टिप्पणियों को रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है. 

उनका कहना है कि यदि उन टिप्पणियों को हटा दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. इसलिए हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. पुलिस और राज्य सरकार के संबंध में विवादित टिप्पणियों को हटा दिया जाएगा. 5 मार्च 2024 को एक आदेश में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक स्वतंत्र सीबीआई जांच का आदेश दिया था और पश्चिम बंगाल पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड आरोपी शेख शाहजहां को उसी दिन सीआईडी की हिरासत से सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. 

इसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में एक याचिका लगाई और कहा कि सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने का कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश जल्दबाजी में दिया गया.

शाहजहां शेख के 9 करीबी सहयोगियों को समन

सीबीआई (CBI) की टीम मामले की जांच जुटी हुई है. सीबीआई ने टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख के 9 करीबी सहयोगियों को समन भेज कर सोमवार को पेश होने के लिए कहा अधिकारियों ने अपने बयान में बताया कि एजेंसी को संदेह है कि ये 9 लोग 5 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले में शामिल थे और जब वे पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में छापेमारी करने गए थे.

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