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PM Awas के बदले नियम : ये गलती करने से बचे वरना योजना के लाभ से रह जाएंगे वंचित!
Paliwalwaniजानिए क्या हुआ है बदलाव
इस योजना के तहत अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है। अगर आप पांच सालों तक इस आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं या किया है तो ही यह आवास आपके नाम रजिस्टर्ड हो पाएगी। अगर आपने पांच सालों तक इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं आपका विकास प्राधिकरण आपके साथ हुए एग्रीमेंट को भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी। इससे चलने वाली धांधली भी समाप्त हो जाएगी।
पांच साल बाद भी लीज पर रहेगा आवास
इसके अलावा इस नियम के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच साल के बाद भी लोगों को लीज पर ही आवास दी जाएगी। इससे तहत जो लोग किराये पर प्रधानमंत्री आवास को दे देते थे, वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।
मौत के बाद आवास का क्या होता है?
अगर किसी लाभार्थी की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज पर आवास हस्तांतरित कर दी जाती है और विकास प्राधिकरण की ओर से कोई एग्रीमेंट नहीं किया जाता है। हालाकि 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाती है।