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कोचिंग सेंटर संचालिका की हत्या मामले में बड़ा खुलासा : कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Paliwalwani
कोचिंग सेंटर संचालिका की हत्या मामले में बड़ा खुलासा : कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
कोचिंग सेंटर संचालिका की हत्या मामले में बड़ा खुलासा : कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
  • भिलाई :

जिला एवं सत्र न्यायालय ने छह साल बाद भिलाई के सिविक सेंटर में शिवा कोचिंग सेंटर संचालिका की हत्या के मामले में फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का दंड भी लगाया गया है।

जिला लोक अभियोजक सीएल साहू ने बताया कि अक्टूबर 2017 में भिलाई नगर थाना में रुआबांधा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी कुलदीप कौर भिलाई के सिविक सेंटर में शिवा कोचिंग की मैनेजर है। वह कोचिंग जाने के लिए अपनी कार से निकली, लेकिन देर रात तक घर नहीं वापस आई। पुलिस ने सूचना के आधार पर जांच शुरू की। इसी समय नेवई सीआईएसएफ बाउंड्रीवॉल के पीछे नहर किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला. पुलिस ने भादवि की धारा 302, 301 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

विवेचना के दौरान पुलिस ने सीडीआर और मृतका के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल की जांच की। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि आरोपी और मृत व्यक्ति का मोबाइल फोन घटना के दिन एक ही स्थान पर पाया गया था। मनीष यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया।

सीएल साहू ने बताया कि अंबिकापुर से मनीष यादव 2015–16 में भिलाई आया और शिवा कोचिंग में एडमिशन लिया। कुलदीप कौर के घर में आरोपी मनीष यादव पेइंग गेस्ट था। इसी दौरान दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। मनीष अपनी पढ़ाई पूरी करके अंबिकापुर वापस चला गया, लेकिन हर समय वह भिलाई आता था। 14 अक्टूबर 2017 को मनीष यादव फिर भिलाई पहुंचा, तो कुलदीप कौर मनीष को अपनी कार से भिलाई पावर हाउस स्टेशन ले गया।

मनीष पर कुलदीप कौर ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। कुलदीप कौर ने मनीष यादव की शादी तुड़वाने और बलात्कार का आरोप लगाने की धमकी दी, लेकिन मनीष ने ऐसा नहीं किया। भयभीत होकर मनीष ने कार में ही दुपट्टे से कुलदीप कौर का गला घोंट दिया। कुलदीप कौर की कार और उसके बैग में रखा मोबाइल फोन सहित अन्य दस्तावेज लेकर भाग गया। आरोपी मनीष ने अंबिकापुर पहुंचकर कार का रंग बदल दिया। दुर्ग जिला न्यायालय ने हत्या के आरोपी मनीष यादव को आजीवन कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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