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भाजपा में शामिल हुए 2 विधायकों की चली गई विधानसभा सदस्यता

📅 11 April 2024, 08:29 PM • ✍️ paliwalwani • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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भाजपा में शामिल हुए 2 विधायकों की चली गई विधानसभा सदस्यता
भाजपा में शामिल हुए 2 विधायकों की चली गई विधानसभा सदस्यता

भुवनेश्वर. ओडिशा में सत्ताधारी बीजू जनता दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 2 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष प्रमिला मलिक ने बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों अरबिंद धाली और प्रेमानंद नायक की सदस्यता समाप्त कर दी है.

भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली जयदेव विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित धाली और क्योंझर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली तेलकोई विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मंत्री नायक मार्च 2024 में बीजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे.

अयोग्यता के लिए दायर की थी याचिका

दोनों विधायकों की अयोग्यता 18 मार्च को जगतसिंहपुर के विधायक प्रशांत कुमार मुदुली द्वारा दायर एक याचिका पर आई. प्रशांत कुमार मुरली द्वारा दायर की गई. इस याचिका में मांग की गई थी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत धाली और नायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाए. 

बता दें कि न तो नायक और न ही धाली ने याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दी और न ही अपना पक्ष रखने के लिए अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने धाली और नायक दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया और कहा कि अब वे विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे.

बता दें कि ओडिशा में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ ही विधानसभा चुनाव भी होंगे. सूबे में विधानसभा चुनावों के तहत पहले चरण की वोटिंग 13 मई 2024 को, दूसरे चरण की वोटिंग 20 मई 2024 को, तीसरे चरण की वोटिंग 25 मई 2024 को और चौथे चरण की वोटिंग 01 जून को होगी।

बता दें कि विधानसभा चुनावों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण लोकसभा चुनावों का क्रमश: चौथा, पांचवां, छठवां और सातवां चरण है। पिछले चुनावों में में बीजेडी ने 147 में से 112 जबकि बीजेपी ने 23 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन के लिए भी बातचीत हो रही थी लेकिन बात बनते-बनते रह गई और दोनों पार्टियां अब आमने-सामने हैं.

  1. न तो नायक और न ही धाली ने याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दी और न ही अपना पक्ष रखने के लिए अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुए। इसके बाद, अध्यक्ष ने धाली और नायक दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया और कहा कि अब वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे.

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