महाराष्ट्र

RBI ने कसी नकेल : इस बैंक के खाताधारक अब 10 हजार रुपए से अधिक नहीं कर पाएंगे विथड्रॉ, कहीं आपका भी तो नहीं है इस बैंक में खाता?

Paliwalwani
RBI ने कसी नकेल : इस बैंक के खाताधारक अब 10 हजार रुपए से अधिक नहीं कर पाएंगे विथड्रॉ, कहीं आपका भी तो नहीं है इस बैंक में खाता?
RBI ने कसी नकेल : इस बैंक के खाताधारक अब 10 हजार रुपए से अधिक नहीं कर पाएंगे विथड्रॉ, कहीं आपका भी तो नहीं है इस बैंक में खाता?

भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई अंकुश लगा दिए हैं। इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाएगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक उसकी अनुमति के बिना न तो कोई ऋण या अग्रिम देगा और न ही किसी कर्ज का नवीकरण करेगा। साथ ही बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री पर भी रोक रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक के आदेश की प्रति बैंक परिसर में लगाई गई है जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए।

6 माह के लिए लागू रहेंगे अंकुश –  आदेश के बाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर अंकुश 6 महीने के लिए लागू रहेगी। 6 महीने बाद आरबीआई के जरिए समीक्षा की जाएगी। जिसके बाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के वित्तिय लेन-देन पर लगी पाबंदी हटाई जा सकती है।

बैंक न कर्ज देगा, न रिन्यू करेग – पांबदी के बाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नए लोन भी नहीं दे सकेगा। इसके साथ ही अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुराने लोन को भी रिन्यू नहीं कर सकेगा। ऐसे में बैंक से केवल बचत खाता या चालू खातों से 10 हजार रुपये की निकासाी कर सकेंगे। वहीं आप अपने अकाउंट में कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं।

बैंकिंग लाइसेंस नहीं हो रहा है रद्द – रिजर्व बैंक के आदेश की प्रति बैंक परिसर में लगाई गई है जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए।

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