मध्य प्रदेश
पुलिस पर फिर लगा दाग : रिश्वत की द्वितीय किस्त 75 हजार लेते ही लोकायुक्त ने प्रधान आरक्षक को धर दबोचा
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सिवनी.
- आवेदक - नितिन पाटकर आदे गांव, तहसील लखनादौन जिला सिवनी
- आरोपी- मनीष कुमार पटवा
- प्रधान आरक्षक, पता-थाना केवलारी जिला सिवनी
- घटना 16 अक्टूबर 2025
- ट्रैप राशि -75000 रु (पचहत्तर हजार रु)
- घटनास्थल- थाना केवलारी जिला सिवनी
विवरण -आवेदक नितिन पाटकर सिविल ठेकेदार है जिसके द्वारा नगर परिषद केवलारी जिला सिवनी में सीसी रोड एवं नाली निर्माण का ठेका लिया था। नितिन पाटकर द्वारा पेटी ठेकेदार राय कंस्ट्रक्शन राहुल राय निवासी सिवनी को कार्य सोपा गया था राहुल द्वारा घटिया काम कर रुपए की धोखाधड़ी आवेदक के साथ की गई जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा थाना केवलारी में दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को की थी।
थाना केवलारी में प्रधान आरक्षक मनीष कुमार पटवा धोखाधड़ी की FIR करने के एवज में आवेदक से ₹500000 की मांग कर रहा था । आरोपी प्रधान आरक्षक प्रथम किस्त के रूप में ₹25000 ले चुका था। जिसे सत्यापन उपरांत आज आरोपी को द्वितीय किस्त के रूप में ₹75000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
ट्रेप दल में निरीक्षक उमा कुशवाहा, निरीक्षक राहुल गजभिए, निरीक्षक जितेंद्र यादव निरीक्षक बृजकिशोर नरवरिया एवं लोकायुक्त जबलपुर का दल मौजूद था।





