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मध्य प्रदेश

MPPSC Exam Cancelled: 3 मार्च को होने वाली असिस्‍टेंट प्रोफेसर, खेल अधिकारी की परीक्षा रद्द

📅 28 February 2024, 11:25 AM • ✍️ Pushplata • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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MPPSC Exam Cancelled: 3 मार्च को होने वाली असिस्‍टेंट प्रोफेसर, खेल अधिकारी की परीक्षा रद्द
MPPSC Exam Cancelled: 3 मार्च को होने वाली असिस्‍टेंट प्रोफेसर, खेल अधिकारी की परीक्षा रद्द

 इंदौर। MPPSC Exam Cancelled: मध्‍य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने तीन मार्च को होने वाली के रिक्‍त पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा निरस्‍त कर दी है।

3 मार्च 2024 को एमपी के सरकारी कॉलेजों में खाली पड़े असिस्‍टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और खेल अधिकारी के पद हैं। जिनकी प्रतिपूर्ति को लेकर परीक्षा आयोजित की जाने वाली थी। इस संबंध में लोक सेवा आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC Exam Cancelled) ने असिस्‍टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और खेल अधिकारी के खाली पदों के लिए वर्ष 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया था।

इसके साथ ही अतिथि विद्वानों ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके चलते कई व्‍यवधान भी इस परीक्षा (MPPSC Exam Cancelled) में हुए। अब 3 मार्च 2024 को होने वाली भर्ती परीक्षा स्‍थगित कर दी गई है।

अलग से घोषित होगी तारीख

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC Exam Cancelled) इंदौर ने 3 मार्च की परीक्षा को निरस्‍त कर जानकारी दी है कि इस परीक्षा को लेकर आने वाले समय में अलग से तारीख घोषित की जाएगी।

अतिथि विद्वानों ने किया विरोध

बता दें कि मप्र लोक सेवा आयोग ने जब से असिस्‍टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञान जारी किया गया है, तभी से पहले से कॉलेजों में पढ़ा रहे अतिथि विद्वानों ने इसका विरोध किया था।

बता दें कि कॉलेजों में बड़ी संख्‍या में सहायक प्राध्‍यापकों के पद खाली हैं। अतिथि विद्वानों ने कोर्ट में भी इस मामले को खींचा था। उम्र और आरक्षण को लेकर मामला अभी भी विचाराधीन है। जिसके कारण ये निरस्त किया गया है।

अतिथि विद्वानों की ये प्रमुख मांग

बता दें कि भर्ती (MPPSC Exam Cancelled) के विज्ञापन के बाद से ही अतिथि विद्वानों ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया था। अतिथि विद्वान लगातार अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन भी करते आ रहे हैं। अतिथि विद्वान महासंघ के मिडिया प्रभारी ने बताया कि ये भर्ती पूरी तरह से विवादित हो गई है। साथ ही उम्र में छूट, रोस्टर, अतिथि विद्वानों को 25 प्रतिशत सीट आदि मामला कोर्ट ने लंबित है।

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