मध्य प्रदेश
1.20 करोड़ के घोटाले का आरोप : लोकायुक्त में 23 सरपंच सचिव व सप्लायर पर FIR
Paliwalwaniरीवा :
लोकायुक्त रीवा ने जिला अनूपपुर कोतमा की एक गंभीर शिकायत के आधार पर 23 तत्कालीन सचिव, सरपंच एवं सप्लायर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 7 (ग) 13 (1) 13(2) पीसी एक्ट 1988 संशोधित अधिनिय 2018 एवं 420, 467, 468 एवं 120बी भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है।आरोप है कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक जनपद पंचायत अनूपपुर की 17 ग्राम पंचायतों में 19 पृथक-पृकि पुलिया निर्माण एवं 25 ग्राम पंचायतों में 78 नग हैण्डपंप उत्खनन एवं प्रतिस्थापन में कुल 2 करोड़ 32 लाख 66 हजार 805 रूपये का भ्रष्टाचार किया था।
बताया गया है कि जांच में दौरान जनपद पंचायत अनूपपर की ग्राम पंचायत बाड़ीखार, रेउला, हरद, खोड़री-1, पोड़ी, जमुनिहा, बदरा, शिकारपुरा, भाद, मुड़धोबा, जार्दाटोला, डोला, डूमरकछार, देवगवां, में लगाये गये हैण्डपंप एवं पुलिया निर्माण के लिये किये गये कार्यों में 69 लाख 14 हजार 417 रूपये एवं ग्राम पंचायत धुरवासिन, टांकी, दैखल, फूलकोना, रेउन्दा,पयारी नं.2, छिल्पा, पिपरहा, आमाडाड, पड़ौर, तिरीपोड़ी में परफारमेंस ग्रान्ट फंड के अंतर्गत लगवाये हैण्ड पंपों एवं पुलिया निर्माण में 51 लाख 31 हजार 839 रूपये का भुगतान किया गया।
इस तरह से कुल 1 करोड़ 20 लाख 46 हजार 256 रूपये का भुगतान नियम विरूद्ध तरीके से एक ही फर्म संचालक राजकुमार शुक्ला निवासी वार्ड क्रमांक 4 कोतमा जिला अनूपपुर को किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि भुगतान में म.प्र. पंचायत (सामग्री तथा माल क्रय) नियम 1999 के नियम 3 एवं भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का उल्लंघन किया गया है।लिहाजा उपरोक्त धारओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।अभी यह भी अनुमान है कि कथित जनपद में अभी और भी भ्रष्टाचार का खुलासा होने की संभावना है।
जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज
जिन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है उनमें सीताराम पनिका तत्कालीन संचिव पार्वती पुरी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत देखल जनपद अनूपपुर, मैकू केवट, एवं चेतन सिंह ग्राम पंचायत धुरवासिन, लल्लूराम केवट एवं उमाबाई फुलकोना, जगदेव सिंह, एवं सुशीला ग्राम पंचायत रेउन्दा, सुश्री पचायतों की यही है सुमन मांझी, एवं बत्तूबाई सच्चाई पयारी नं.2, रामप्रमोद केवट एवं पुष्पराज सिंह टांकी, नीकराम एवं सुमीना पाव आमाडांड,रामखेलावन साहू एवं रूपा देवी बदरा, भीष्मदेव शर्मा एवं मुन्नीबाई बाड़ीखार,बेसाहूलाल सिंह एवं प्रेमवती भाद,कौशल केवल एवं कमला बाई सिंह, छिल्पा,निरंजन जायसवाल एवं स्वामीदीन पाव जर्राटोला, रजनीश शुक्ला एवं गीता डूमरकछार, लक्ष्मी सिंह एवं ताराबाई जमुनिहा, विजय साहू एवं सुरेन्द्र सिंह हरद, भीष्मदेव शर्मा एवं भोला सिंह पोड़ी,खुमान सिंह एवं पूरन सिंह मुड़धोवा,रामसिंह एवं पिंकी अगारिया पिपरहा, विजय गुप्ता एवं दुलारी तितरीपोड़ी,भरतलाल पटेल एवं उमरभान सिंह शिकारपुर शारदा पाण्डेय एवं खेलनिया बाई ग्राम पंचायत रेउला सहित सप्लायर राजकुमार शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम एवं आईपीसी की धाराओं के तहत धोखाधड़ी के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया है।ग्रामीण विकास विभाग से विभिन्न योजनाओं के तहत पंचायतों को राशि जारी की जाती है।