मध्य प्रदेश

दुकानदार से मारपीट कर 500 रुपए छीनने के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

Paliwalwani
दुकानदार से मारपीट कर 500 रुपए छीनने के दोषी को दस साल का कठोर कारावास
दुकानदार से मारपीट कर 500 रुपए छीनने के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने शुक्रवार को रामपुरा चौक पर एक दुकानदार से मारपीट करके 500 रुपए की नकदी छीनने के दोषी शहर के बड़ा तालाब निवासी दिनेश उर्फ सूंडा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार 15 मार्च 2020 को जिला के गांव जाडरा निवासी धर्मेंद्र ने थाना रामपुरा पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने रामपुरा चौक पर जूस की दुकान की हुई है।

इस दुकान पर उसका साला चंद्रपाल रहता है। धर्मेंद्र ने शिकायत में आरोप लगाया था कि रामपुरा निवासी दिनेश उर्फ सुंडा सैनी ने उसकी दुकान पर आकर उसके साले के साथ मारपीट करते हुए 500 रुपए छीन लिए थे। साथ ही धमकी दी कि यदि रोजाना पैसे नहीं देगा तो उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ 27 सितंबर 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया था।

पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य और दोनों पक्षों वकील व गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने दिनेश को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ 26 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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