निवेश

Income Tax Return : मिनटों में यूं फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

Pushplata
Income Tax Return : मिनटों में यूं फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानें स्टेप-बाय-स्टेप
Income Tax Return : मिनटों में यूं फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

Income Tax Return (ITR) फाइल करना अब पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गया है। टैक्सपेयर्स अब आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर कहीं से भी लॉगइन कर टैक्स पे कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और आपको हमारी सलाह है कि अगर आप टैक्स पे करते हैं तो 31 जुलाई से पहले कर लें। हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन टैक्स पे करना नहीं आता है तो यह आर्टिकल आपके बहुत काम आएगा।

बता दें कि टैक्सपेयर ITR 1 और ITR 4 ऑलाइन फाइल कर सकते हैं। ITR-1 को 50 लाख रुपये तक सैलरी/पेंशन पाने वाला कोई भी व्यक्ति पे कर सकता है। इसके अलावा जिनके पास एक मकान है या दूसरे सोर्स से इनकम हो और पति/पत्नी व बच्चे के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता हो। वहीं रजिस्टर्ड कंपनी और Section 44AD, 44ADA या 44AE के तहत आने वाले व्यवसाय कर रहे टैक्सपेयर ITR- 4 के जरिए टैक्स पे करते हैं। टैक्सपेयर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर सीधे जरूरी दस्तावेज सबमिट कर सकते हैं।

ऑनलाइन ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका जानें

  • सबसे पहले इनकम टैकस के ई-फाइलिंग पोर्टल () पर जाएं।
  • अपनी यूजर आईडी श(PAN), पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर लॉगइन करें।
  • अब e-file मेन्यू पर क्लिक करें और फिर Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न पेज वाला एक नया वेबपेद दिखेगा, जहां आपको PAN नंबर पहले से भरा दिखेगा।
  • इस पेज पर आपको Assessment Year, ITR Form Number, Filing Type (Original/Revised Return) सिलेक्ट करना होगा।
  • इसके बाद Submission Mode में Submit Online पर क्लिक करें। इसके बाद Continue पर टैप करें।
  • अब यहां आपको कुछ दिशा-निर्देश दिखेंगे और एक पेज दिखेगा जिस पर कई सारी जानकारी भरनी होगी। यहां सभी जरूरी सेक्शन फिल करें
  • बता दें कि यह जानकारी भरते समय बार-बार Save Draft पर क्लिक करते रहें ताकि सेशन टाइमआउट होने से आपका काम डिलीट ना हो जाए। टैक्सपेयर सेव करने की तारीख से 30 दिन तक ड्राफ्ट को एक्सेस कर सकते हैं।
  • अब Taxes Paid and Verification टैब में टैक्सपेयर को तीन ऑप्शन में उचित वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनना होगा। आप e-verify quickly, e-verify within 120 days from date of filing या send signed ITR-V through normal or speed post within 120 days from date of filing ऑप्शन में से कोई एक चुन सकते हैं।
  • इसके बाद Preview पर क्लिक करें और एंटर किए गए पूरे डेटा को वेरिफाई करने के लिए Submit बटन पर क्लिक कर फिट Submit करें।

 

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
GOOGLE
Latest News
Trending News