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Health Insurance : हेल्थ इंश्योरेंस से खुश नहीं हैं, तो पॉलिसी को करा सकते हैं पोर्ट : ये है तरीका
Paliwalwaniकोरोना माहामारी के बाद लोग अब ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) करा रहे हैं. ताकि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी मुसीबत के वक्त आसानी से इलाज हो सके. अगर आपने पहले से कोई हेल्थ पॉलिसी ले रखी है और आप उससे खुश नहीं है तो इसे आसानी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं. ऐसा करने से आपको पुरानी पॉलिसी में मिलने वाले लाभ नई पॉलिसी में भी जारी रहेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि नई पॉलिसी में आपको कुछ अतिरिक्त लाभ मिल जाएं. सबसे पहले यह जान लें कि सिर्फ रेगुलर पॉलिसी ही पोर्ट की जा सकती है. अगर हेल्थ पॉलिसी किसी कारणवश बीच में ही रोक दी गई है तो इसे दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं कराया जा सकता है. अब जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में.
नई कंपनी चुनें :
- पुरानी पॉलिसी एक्सपायर होने के 45-60 दिन पहले आपको पोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा.
- सबसे पहले आप वह बीमा कंपनी चुनें जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
- इसके बाद नई कंपनी आपको पोर्टिबिलिटी और प्रपोजल फॉर्म भेजेगी. इन दोनों फॉर्म को आपको भरना है.
- इनमें अपनी निजी जानकारी और पिछली इंश्योरेंस कंपनी की जानकारी देनी होगी.
ये सब कराया जा सकता है ट्रांसफर
- पॉलिसी खरीदने के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड
- पुरानी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड
- किसी खास बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड
- पुरानी पॉलिसी का नो क्लेम बोनस
- आपके पास होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स
हेल्श इंश्योरेंस (Health Insurance) रिन्यू करने से संबंधित नोटिस या पिछले साल का पॉलिसी शेड्यूल
- नो क्लेम बोनस क्लेम करना है तो एक घोषणापत्र
- कोई क्लेम किया है तो डिस्चार्ज समरी
- जांच और फॉलो-अप रिपोर्ट
- पिछली मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट और कॉपी