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PPF में पैसा लगाने वालों को बड़ा झटका : इन खातों का नहीं हो सकेगा विलय, समझें- क्या पड़ेगा आप पर असर

Paliwalwani
PPF में पैसा लगाने वालों को बड़ा झटका : इन खातों का नहीं हो सकेगा विलय, समझें- क्या पड़ेगा आप पर असर
PPF में पैसा लगाने वालों को बड़ा झटका : इन खातों का नहीं हो सकेगा विलय, समझें- क्या पड़ेगा आप पर असर

निवेश का एक अच्‍छा माध्‍यम पीपीएफ यानी लोक भविष्‍य निधि खाते को माना जाता है। इसमें ज्‍यादातर लोग इस कारण भी निवेश करते हैं कि यह अच्‍छे रिटर्न के साथ टैक्‍स फ्री जैसी सुविधा भी देता है। साथ ही आपका पैसा इस स्‍कीम में सुरक्षित भी रहता है। वहीं अब वित्‍त मंत्रालय ने पीपीएफ खाताधारको को बड़ा झटका दिया है। वित्‍त मंत्रालय के अनुसार 12 दिसंबर 2019 या उसके बाद के खाते का, अगर किसी व्‍यक्ति के एक से अधिक खाते हैं तो उनका विलय नहीं हो सकता है।

2019 के PPF के नियमों का हवाला देते हुए वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि पीपीएफ खाता संचालन करने वाली संस्‍था 12 दिसंबर 2019 से पीपीएफ खाते को विलय करने की रिक्‍वेस्‍ट न भेजें। विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। वहीं पोस्‍ट ऑफिस ने सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्‍यक्ति का पीपीएफ खाता दो या दो से अधिक है और 12 दिसंबर 2019 को या उसके बाद खाता खोला गया है तो एक ही खाता चलेगा। बाकी सभी खाता बंद कर दिया जाएगा।

क्‍या होगा असर
अगर किसी व्‍यक्ति ने पीपीएफ खाता 2015 में खोला है और दूसरा खाता 2020 में खोला है तो बाद में खोले गए खाते को बंद कर दिया जाएगा और इसपर ब्‍याज भी नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर किसी ने 2015 में खाते खोले हैं और दूसरा 2018 में खोला है तो इन दोनों खाते को विलय कर दिया जाएगा।

सीधे खाते में जमा होगा ब्‍याज
पोस्‍ट ऑफिस स्‍कीम की छोटी बचत योजनाओं- मासिक इनकम योजना, वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्‍या समृद्ध योजना और टाइम डिपॉजिट वाले स्‍कीमों पर निवेश करने वालों के बैंक खाते में एक अप्रैल को ब्‍याज का पैसा सीधे बैंक या पोस्‍ट ऑफिस के खाते में भेज दिया जाएगा। हालाकि अगर कोई इससे पहले अपने आधार कार्ड और खाते को योजनाओं से लिंक 31 मार्च 2022 से पहले नहीं करता है तो उसके संबंधित संस्‍थान में ब्‍याज का पैसा जमा हो जाएगा।

कैसे करें खाता लिंक
अगर आप खाता लिंक करना चाहते हैं तो आपको एसबी- 83 फॉर्म के साथ पोस्‍ट ऑफिस स्‍कीम के पासबुक की फोटोकॉपी पोस्‍ट ऑफिस में देनी होगी। साथ ही बैंक के खाते से लिंक के लिए ईसीएस-1 फॉर्म भरकर बैंक में योजना के पासबुक के साथ जमा करनी होगी।

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