इंदौर

अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट निर्धारित मूल्य 40 रूपए से अधिक धनराशि पर बेचने वाले पर होगी कठोर कार्रवाई

sunil paliwal-Anil paliwal
अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट निर्धारित मूल्य 40 रूपए से अधिक धनराशि पर बेचने वाले पर होगी कठोर कार्रवाई
अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट निर्धारित मूल्य 40 रूपए से अधिक धनराशि पर बेचने वाले पर होगी कठोर कार्रवाई

इन्दौर : इन्दौर अभिभाषक संघ, इन्दौर के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने पालीवाल वाणी को बताया कि जिला न्यायालय परिसर, इन्दौर में अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट बेचने वाले स्टाम्प वेण्डरों को स्पष्ट कर दिया गया है कि परिसर में अधिवक्ता कल्याण निधि का टिकट 40/- रूपए से अधिक धनराशि पर बेचने वाले व्यक्तियों/स्टाम्प वेण्डरों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी.

इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के सूचना पटल पर भी इस आशय की सूचना लिखवा दी गई है कि अगर कोई स्टाम्प वेण्डर किसी भी व्यक्ति से अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट के मूल्य 40/- रूपए से अधिक धनराशि की मांगनी करता है तो उसकी शिकायत तत्काल प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में और इन्दौर अभिभाषक संघ, इन्दौर के कार्यालय में लिखित में करें. ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके.

गौरतलब है कि जिला न्यायालय परिसर इन्दौर में अनेक लोग अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच रहे थे. टिकट निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है.

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