अखिल भारतीय बार परीक्षा-18 (AIBE- 18 )के सर्टिफिकेट ऑफ प्रेक्टिस के प्रमाण पत्र राज्य अधिवक्ता परिषदों को भेजें
इन्दौर.
अभिभाषक संघ इन्दौर के पूर्व-अध्यक्ष गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने बताया है कि अखिल भारतीय बार परीक्षा 18 AIBE - XVIII उत्तीर्ण करने वाले अभिभाषकों के COP "सर्टिफिकेट ऑफ प्रेक्टिस" के प्रमाण पत्र राज्य अधिवक्ता परिषदों को भेज दिए गए हैं। शीघ्र ही राज्य अधिवक्ता परिषदों द्वारा उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभिभाषकों को भेजा जाएगा।यह जानकारी अखिल भारतीय बार परीक्षा की बेवसाइट पर दिनांक 27/08/2024 को अपलोड हुई है।
गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने बताया है कि वर्ष 2009 के बाद विधि स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति जब विधि व्यवसाय करने के लिए सनद प्राप्त करने के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करते हैं तो परिषद द्वारा पहले उन्हें प्रावधिक नामांकन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके आधार पर वे नामांकन दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक विधि व्यवसाय कर सकते है।
नामांकन दिनांक से दो वर्ष की समय अवधि में उन्हें अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE उत्तीर्ण करना जरूरी होता है।जो नवीन अधिवक्ता दो साल की समय-सीमा में यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने नामांकन दिनांक के दो साल पूरे होने पर विधि व्यवसाय बन्द करना पड़ता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही वे पुनः विधि व्यवसाय कर सकते है। 2009 के बाद विधि स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति को AIBE परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही मूल सनद और विधि व्यवसाय करने के लिए "सर्टिफिकेट ऑफ प्रेक्टिस" का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
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