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इंदौर

केबल टीवी डिजिटाइजेशन की समीक्षा बैठक संपन्न : अवैधानिक रूप से न्यूज़ चैनल चलाने वालों के विरुद्ध की जाएगी कार्यवाही- एडीएम श्री पवन

📅 28 October 2021, 10:53 PM • ✍️ sunil paliwal • ⏱️ 3 मिनट में पढ़ें
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केबल टीवी डिजिटाइजेशन की समीक्षा बैठक संपन्न : अवैधानिक रूप से न्यूज़ चैनल चलाने वालों के विरुद्ध की जाएगी कार्यवाही- एडीएम श्री पवन
केबल टीवी डिजिटाइजेशन की समीक्षा बैठक संपन्न : अवैधानिक रूप से न्यूज़ चैनल चलाने वालों के विरुद्ध की जाएगी कार्यवाही- एडीएम श्री पवन

इंदौर : जिले में अवैधानिक रूप से संचालित किए जा रहे यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप पर की जा रही पत्रकारिता को चिन्हित किया जाए एवं प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को बनाये रखने में सहयोग दिया जाए. यह मांग आज केबल टीवी डिजिटाइजेशन से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं नोडल अधिकारी केबल टीवी डिजिटाइजेशन श्री पवन जैन के समक्ष रखी गई.

कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में गुरुवार को एडीएम एवं नोडल अधिकारी केबल टीवी डिजिटाइजेशन श्री पवन जैन की अध्यक्षता में केबल टीवी डिजिटाइजेशन से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में जिले के सात मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा उनसे संबंधित केबल ऑपरेटर उपस्थित रहे. 

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा रखी गई मांग पर एडीएम श्री जैन ने कहा कि यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप पत्रकारिता के नाम पर बिना तथ्यों के भ्रामक खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह अवैधानिक या बिना लाइसेंस के न्यूज़ चैनल संचालित किए जाने वालों के विरुद्ध भी प्रशासन सख्त रवैया अपनाएगा. उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों से अपील की कि ऐसे व्यक्ति जो अनाधिकृत या नियम विरुद्ध किसी भी तरह का न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चैनल संचालित कर रहे हैं, उनकी जानकारी प्रशासन के संज्ञान में अवश्य लाये, ताकि संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकें. एडीएम श्री पवन जैन ने सभी एमएसओ एवं एलसीओ को निर्देश दिए कि वे ऐसी कोई भी गतिविधि संचालित ना करें जिससे शहर का सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़े. इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि किसी भी ऑपरेटर द्वारा अवैध गतिविधियां संचालित ना हो. उन्होंने सभी एमएसओ को निर्देश दिए कि वे अपनी टीम में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं. सभी ऑपरेटर नियम अनुसार ही अपनी गतिविधियां रेगुलेट करें.

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