इंदौर

नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को आयोजित

paliwalwani.com
नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को आयोजित
नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को आयोजित

इंदौर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के विधिक सेवा समिति के सचिव श्री बी.के. द्विवेदी द्वारा इंदौर मेरी पहचान को बताया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रेषित लोक अदालत कैलेण्डर अनुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल के निर्देशन में म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दिनांक 11 दिसंबर 2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. दिनांक 11 दिसम्बर 2021 शनिवार को आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा. लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है. समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ज्वाईट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इन्दौर से सपर्क कर सकते हैं एवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते हैं.

ये भी पढ़े : क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है तो छोटी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करें ‘बाय नाउ, पे लेटर’

 EPFO ने जारी की जरूरी सूचना: PF के पैसे पर आ सकता है बड़ा संकट, अगर नहीं मानी बात तो होगा बड़ा नुकसान !!

LIC की पॉलिसी पर इस तरह ले सकते हैं पर्सनल लोन, नहीं चुकानी पड़ेगी EMI 

 खुशखबरी : सरकारी बैंक कर्मचारियों के फैमिली पेंशन को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
Latest News
Trending News