इंदौर

Indore News : पंतगबाजी में चायनीज धागे के उपयोग, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध : आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

sunil paliwal-Anil Bagora
Indore News : पंतगबाजी में चायनीज धागे के उपयोग, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध : आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
Indore News : पंतगबाजी में चायनीज धागे के उपयोग, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध : आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया आदेश

इंदौर. इंदौर जिले में जनसामान्य के जान-माल और हितों की सुरक्षा तथा लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने पतंगबाजी में चायनीज धागे के उपयोग, भंडारण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में उन्होंने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इसके भंडारण तथा विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। मीडिया व अन्य जन सामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही है। कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फस जाते है और घायल हो जाते है, कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड़ पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है।

चायना धागे की मजबूती हादसों का कारण है व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जन सामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है । इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त आदेश जारी किया है।

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
Latest News
Trending News