इंदौर
अवैध रूप से कॉलोनी काट कर प्लॉट बेचने वाले पांच विक्रेताओं के विरूद्ध FIR दर्ज
Paliwalwaniइंदौर : इंदौर जिले में अवैध रूप से कॉलोनी काटने, अवैध रूप से प्लॉट बेचने तथाजमीन संबंधी अन्य तरह की धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर श्री मनीष सिंह केनिर्देशन में लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में ग्राम कायस्थखेडी में अवैध रूप से कॉलोनी काटकर प्लॉट विक्रय करने वाले पांच आरोपियों के विरूद्धथाना सांवेर में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलदार सांवेर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनके आधार पर उक्त कार्रवाई की गई है। प्रकरण के बारे में जानकारी दी गई है कि ग्रामकायस्थ खेडी की भूमि सर्वे नंबर 161/1/1/1 रकबा 0.254 हेक्टेयर वर्तमान अभिलेखों में सीताबाई बेवा भेरुलाल, नरेन्द्र कुमार, राजेश, प्रकाश तथा संतोषीबाई पिता भेरूलाल के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में उपरोक्त भूमि स्वामियों द्वारा अवैध तरीके से प्लॉट विक्रय किये जा रहे है। कृषि भूमि का छोटे-छोटे टुकडो का प्लॉट के रुप में विक्रय किया जाना अवैधानिक होकर दण्डनीय है। तहसीलदार सांवेर द्वारा संबंधित भूमि स्वामियों/विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन तथा सलग्न मौका पंचनामा एवं प्रश्नाधीन भूमियों की खसरा प्रति के अवलोकन से स्पष्ट पाया गया कि उपरोक्त भूमि स्वामियों द्वारा अवैध रुप से कालोनी निर्माण कर भूखण्डों का विक्रय किया गया है।
यह पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 घ के अंतर्गत दण्डनीय है। साथ ही उपरोक्त भूमि स्वामियों द्वारा कॉलोनी नियम अनुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 हजार रूपये, विकास शुल्क दो हजार 540 रूपये, अतिरिक्त आश्रय शुल्क तीन लाख 17 हजार 500 रुपये तथा शासन के नियमानुसार आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रीमियम भू राजस्व पंचायत राशि उपकर की राशि 5 हजार 715 रुपये होती है। इस प्रकार कुल राशि तीन लाख 77 हजार 555 रुपये का अपवंचन हुआ है। अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने शासन को निर्धारित नियमानुसार देय शुल्क का अपवंचन किये जाने एवं कृषि भूमि का भूखंडों के रूप में विक्रय किया जाने के कारण ग्राम कायस्थ खेडी की भूमि सर्वे नंबर161/1/1/1 रकबा 0.254 हेक्टेयर के भूमि स्वामी सीताबाई बेवा भेरुलाल, नरेन्द्र कुमार, राजेश, प्रकाश तथा संतोषीबाई पिता भेरूलाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है।