इंदौर
सप्ताह में 4 दिन काम के बाद मिलेगी 3 दिन की छुट्टी, जाने क्या है मामला
Paliwalwaniनई दिल्ली । आज की स्तिथि में आपको 6 दिन ऑफिस जाने के बाद 1 दिन की छुट्टी मिलती है, इसमें जल्द ही सरकार बदलाव करने जा रही है और कहा जा रहा है की जल्द ही सरकार वर्किंग ऑवर को लेकर निर्देश पारित कर दे जिसमे आपको सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा और इसकी के साथ आपके ऑफिस समय के परिवर्तन के साथ आपको सप्ताह में 4 दिन काम के साथ 3 दिन की छुट्टी मिलेगी ।
नए लेबर कोड के तहत बन सकता है नियम
दरअसल सरकार नए लेबर कोड पर काम कर रही है। नए लेबर कोड के तहत छुट्टियों के नियम में बदलाव हो सकता है। नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में तीन दिन छुट्टी मिल सकती है। नए नियमों के अनुसार, इस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं।
करना पड़ सकता है 9 से 12 घंटे काम
लेकिन इसके साथ ही वर्किंग आवर भी बढ़ेंगे। कंपनियों को लंबी शिफ्ट के साथ चार वर्किंग डे वीक चुनने की सुविधा दी जा सकती है। हालांकि काम करने की समय सीमा 48 घंटे ही रहेगी। चार दिन वर्किंग डे वीक के लिए कंपनी को अपने कर्मचारियों को 12 घंटे तक की शिफ्ट कराने की अनुमति होगी। वहीं 5 दिन वर्किंग डेज रखते हैं तो 9 घंटे की शिफ्ट होगी। जबकि 6 दिन वर्किंग डेज में शिफ्ट 8 घंटे की शिफ्ट रहेगी। यानी कुल मिलाकर सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम करना होगा। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय इस बाबत काम कर रहा है।
नहीं होने देंगे कर्मचारियों का शोषण
हालांकि लेबर यूनियन द्वारा काम के 12 घंटे किए जाने पर आपत्ति जाहिर की है। इस पर भी मंत्रालय द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। वर्किंग घंटों से जुड़े प्रोविजन पर अभी नियम-कायदे तय किए जा रहे हैं। श्रम मंत्रालय ने पूर्व में भी कहा है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगी।