इंदौर
न्यायालय ने तीन रिश्वतखोरों को जेल भेजा
Arvind daveइंदौर। नगर प्रतिनिधि विशेष न्यायालय ने तीन रिश्वतखोरों को जेल भेजा। आरोपियों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 90 हजार की सबसिडी दिलाने और ग्रेजुएटीए पेंशन दिलाने के नाम पर पांच.पाच हजार की घूस ली थी। लोकायुक्त ने दोनों मामलों में कोर्ट में चालान पेश किया।
केस.1
शिकायतकर्ता नंदकिशोर चौहान ने मार्च 2015 में लोकायुक्त से शिकायत की थी कि जिला अंत्यवसायी समिति का लेखा पाल हंसराज मीणा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 90 हजार की सबसिडी दिलाने के नाम पर 10 हजार की रिश्वत मांग रहा है। 30 मार्च 2015 को लोकायुक्त ने दबिश देकर आरोपी को पांच हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त के वकील अशोक सोनी ने बताया कि सोमवार को विशेष न्यायाधीश जेपी सिंह की कोर्ट में चालान प्रस्तुत हुआ। आरोपी के जमानत आवेदन खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया।
केस.2
तत्कालीन अतिरिक्त जिला कोषालय अधिकारी ओमप्रकाश मुंगेलवाल और सहायक कोषालय अधिकारी राजेंद्र शर्मा को विशेष न्यायालय ने सोमवार को जेल भेज दिया। शिकायतकर्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि दोनों आरोपी ग्रेजुएटी और पेंशन प्रकरण निबटाने के नाम पर उससे दस हजार रुपए की रिश्तव मांग रहे हैं। 4 सितंबर 2015 को लोकायुक्त की टीम ने दोनों को पांच हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। सोमवार को इनके खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता देखते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।